कृषि भूमि के औद्योगिक उपयोग की अनुमति के लिए प्रक्रिया निर्धारित
राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन
रायपुर 11 जुलाई 2011
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कृषि भूमि के औद्योगिक उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसके तहत राज्य एवं जिला स्तर पर दो साधिकार समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय साधिकार समिति के के अध्यक्ष प्रमुख सचिव राजस्व होंगे तथा प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण समिति के सदस्य होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव समिति के संयोजक होंगे। इस समिति द्वारा मेगा प्रोजेक्ट एवं इससे अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योगों की स्थापना के लिए परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुशंसा प्राप्त होने के बाद अनुमति प्रदान की जाएगी।
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा राज्य में बढ़ते औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर किसानों के हित में कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के लिए संकल्प पारित किया गया था, जिसके परिपालन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा कृषि भूमि के औद्योगिक प्रयोजन हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु द्विस्तरीय साधिकार समितियां गठित कर प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जिला स्तरीय साधिकार समिति में संबंधित जिले के कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। कृषि विभाग के उप संचालक और पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक समिति के सदस्य संयोजक होंगे। सूक्ष्म,लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योग जिनकी स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता 50 एकड़ से कम हो, उन्हें जिला स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूध्द पन्द्रह दिवस के अंदर राज्य स्तरीय साधिकार समिति में अपील का प्रावधान किया गया है।
निवेशकों को उद्योग स्थापना हेतु संबंधित साधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मेगा एवं इससे अधिक की परियोजना हेतु आवेदन पत्र राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड कार्यालय में तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग जिसके लिए 50 एकड़ से कम भूमि की आवश्यकता होगी, वे संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय समिति हेतु 60 दिवस तथा जिला स्तरीय समिति के लिए एक माह की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इस कार्य की सतत् समीक्षा की जाएगी। यह निर्देश चार फरवरी 2011 के पश्चात औद्योगिक प्रयोजन के लिए क्रय की गयी अथवा क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि योग्य भूमि पर लागू होंगे। इससे पूर्व क्रय की गयी भूमि पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि कृषि योग्य भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लाये जाने की अनुमति का आवेदन पत्र भूमि क्रय करने के पूर्व अथवा पश्चात दोनों की स्थितियों में उद्योग स्थापित करने के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है।
इस विषय से संबंधित जानकारी अथवा स्पष्टीकरण मेगा एवं इससे अधिक की परियोजना हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड रायपुर के दूरभाष नम्बर 0771-4066325 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग जिसकी भूमि की आवश्यकता 50 एकड़ से कम हो के संबंध में संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।

