कृषि विभाग द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी
रायपुर, 12 अक्टूबर 2011
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर और सरगुजा जिलों में रबी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है। कृषि विभाग द्वारा इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यह बीमा योजना गेहूं और चने की फसल के लिए लागू होगी। योजना के तहत प्रीमियम अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जाएगा। यह फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक होगी।
कृषि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि कृषि विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन हेतु छह बीमा कम्पनियों - एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, आई.सी.आई.सी.आई. लाम्बार्ड चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी तथा एच.डी.एफ.सी. अरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना छह जिलों की समस्त तहसीलों में अधिसूचित फसलों के लिए लागू होगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल बीमा कंपनियों से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त औसत तापक्रम एवं वर्षा के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। फसल बीमा के दावे की गणना इन्हीं आंकड़ों के आधार पर की जाएगी तथा अधिसूचित बीमा कंपनियां इन आंकड़ों को मानने के लिए बाध्य होंगी। प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम के कारण अधिसूचित फसलों को हुए नुकसान का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। किसानों को दावा राशि का भुगतान बीमा अवधि में समाप्त होने के 45 दिन के भीतर संबंधित बीमा एजेंसी द्वारा कर दिया जाएगा।

