व्यवसायी अब बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ई-रिटर्न दाखिल कर सकेंगे
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अग्रवाल ने किया शुभारंभ
रायपुर, 16 जुलाई 2010

वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहां वाणिज्यिक कर भवन में ई-रिटर्न सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही व्यवसायी अब बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अपने कार्य स्थल से ही कर विवरण्ाी (रिटर्न) दाखिल कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 से ही वाणिज्यिक कर विभाग में ई-रिटर्न दाखिल करने की सुविधा थी, लेकिन इसमें डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य था। इसके चलते व्यवसायियों को रिटर्न दाखिल करने में काफी परेशानी होती थी। व्यवसायियों की सुविधा के लिए अब डिजिटल हस्ताक्षर युक्त रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। विभाग में ई-चालान की सुविधा भी पहले से है। इस अवसर पर वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा भी उपस्थित थे।
श्री अग्रवाल ने आज एक व्यवसायी को ई-रिटर्न दाखिल करने का पासवर्ड प्रदान कर इस सुविधा का शुभारंभ किया। श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों और व्यवसायियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नई तकनीक से अधिकारियों और व्यापारियों दोनों को सुविधा होगी। इससे अधिकारी कर एसेसमेंट और मानीटरिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि कोई भी व्यवसायी विभाग की वेबसाईट cg.nic.in/AnnualReturn एवं cg.nic.in/comtax में ई-रिटर्न के लिए अपना पंजीयन कराने के बाद इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके लिए उन्हें वाणिज्यिक कर कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने रिटर्न में ऑन लाईन संशोधन कर सकता है। ई-रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद व्यवसायी को मौके कम्प्यूटर द्वारा पावती मिल जाएगी। श्री मिश्रा ने बताया कि करदाताओं और सेल्स टेक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों को बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ई-रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है।
श्री अग्रवाल ने आज एक व्यवसायी को ई-रिटर्न दाखिल करने का पासवर्ड प्रदान कर इस सुविधा का शुभारंभ किया। श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों और व्यवसायियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नई तकनीक से अधिकारियों और व्यापारियों दोनों को सुविधा होगी। इससे अधिकारी कर एसेसमेंट और मानीटरिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि कोई भी व्यवसायी विभाग की वेबसाईट cg.nic.in/AnnualReturn एवं cg.nic.in/comtax में ई-रिटर्न के लिए अपना पंजीयन कराने के बाद इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके लिए उन्हें वाणिज्यिक कर कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने रिटर्न में ऑन लाईन संशोधन कर सकता है। ई-रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद व्यवसायी को मौके कम्प्यूटर द्वारा पावती मिल जाएगी। श्री मिश्रा ने बताया कि करदाताओं और सेल्स टेक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों को बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ई-रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है।
क्रमांक- 1798/कुशराम

