उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना को अच्छा प्रतिसाद
अब तक 72 हजार से अधिक बिल जमा
रायपुर, दो दिसम्बर 2010
राज्य सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शुरू की गई छत्तीसगढ़ उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना को इस बार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। योजना के तहत 30 नवम्बर तक 72 हजार 312 बिल ड्रॉप बॉक्सों में जमा हो चुके हैं। जबकि यह योजना इस महीने की 31 तारीख तक चलेगी और उपभोक्ताओं को खरीदी के बिल जमा करने के लिए 15 जनवरी 2011 तक का समय दिया गया है। गत वर्ष इस योजना के तहत 51 हजार बिल जमा हुए थे। इस वर्ष पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई गई है। गत वर्ष पहला पुरस्कार तीन लाख रूपए का था इसे बढ़ाकर इस वर्ष पांच लाख रूपए का कर दिया गया है। इस वर्ष योजना के तहत कुल पचास लाख रूपए के 201 पुरस्कार रखे गए हैं।
वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा ने पांच सौ रूपए से अधिक की खरीदी पर अनिवार्य रूप से बिल लेने की अपील उपभोक्ताओं से की है। उन्होंने व्यवसायियों से भी कहा है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 42 के अनुसार पांच सौ रूपए से अधिक की बिक्री पर विक्रय बिल जारी किया जाना अनिवार्य है, इसलिए पांच सौ रूपए के सभी विक्रय पर पक्का बिल अनिवार्य रूप से जारी किया जाए। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इसमें पांच सौ रूपए या इससे अधिक की खरीदी पर टिन नम्बरयुक्त बिल पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत पहला पुरस्कार पांच लाख रूपए का है। उपभोक्ता नगद अथवा सामान के रूप में अपना पुरस्कार ले सकता है। इसके अलावा ढाई-ढाई लाख रूपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और एक-एक लाख रूपए पांच तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि पचास लाख रूपए के कुल 201 एक पुरस्कार हैं। दसवां और ग्यारहवां पुरस्कार कुल 102 लोगों को दिए जाएंगे। इसी तरह व्यवसाईयों के लिए भी एक लाख रूपए का पहला पुरस्कार, बीस-बीस हजार रूपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और पांच-पांच हजार रूपए के पांच तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं।
योजना में कुल चौबीस वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें स्वर्ण, चांदी, हीरा आदि बहुमूल्य धातु एवं सभी प्रकार के स्टोन तथा इनसे निर्मित आभूषण और अन्य सामग्री ,रोल्ड गोल्ड, इमीटेशन गोल्ड से निर्मित सामग्री तथा इमीटेशन ज्वेलरी, रेडीमेट वस्त्र एवं होजियरी, फुट वियर, मिठाई नमकीन, सभी प्रकार के बर्तन, क्रॉकरी, होम अप्लायंसेंस, ग्लास वेयर, मनिहारी, कास्मेटिक गुड्स, टायलेट आर्टिकल्स, कुक्ड फूड (रेस्टोरेंट में परोसेजाने वाला) फटाके, सभी प्रकार के फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसे-टी.वी. रेफ्रिजेरेटर, वासिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आदि, किराना सामान, खाद्य तेल, सेनेटरी, हार्डवेयर गुड्स, मार्बल, टाईल्स, ग्रेनाईड पत्थर, प्लाईवुड एवं लेमिनेटेड शीट्स, आटो एवं मोटर के पार्टस तथा एसेसरीज, ड्राईफ्रुटस, सभी प्रकार के पेंट्स, वार्निश, तारपिन तेल, डिस्टेम्पर, मोबाईल हैण्डसेट, कम्प्यूटर, लेपटॉप, प्रिंटर एवं इनके एसेसरीज, स्टेशनरी सामग्री सायकल एवं सायकल पार्टस, आईसक्रीम, कुल्फी, नान एल्कोहलिक ड्रिंक्स, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्क्टि्स, चाकलेट, टॉफी आदि शामिल हैं। उपभोक्ता टिन नम्बरयुक्त बिल की छाया प्रति के पीछे नाम पूर्ण पता तथा दूरभाष नम्बर लिखकर ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। पुरस्कार निकलने की स्थिति में उपभोक्ता को बिल की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। पुरस्कार ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा। इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाएगी।

