रायगढ़ जिले के कांटाहरदी,साल्हे भौना,सरिया और कोडातराई में छापामार कार्रवाई
दस लीटर कच्ची महुआ, 35 पाव अंग्रेजी,10 पाव देशी
और 7 बोतल बीयर शराब जप्त
कांटाहरदी में एक घर से महुआ लाहन और शराब बनाने का उपकरण जप्त
लाइन होटलों और ढाबों में 24 मई तक मद्यपान कराने के 81 प्रकरण दर्ज
सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान के 101 प्रकरण कायम
रायपुर 27 मई 2011
शराब के अवैध व्यापार, परिवहन, कब्जा एवं सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करने वालों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्यक कर (आबकारी) विभाग के उडनदस्तों ने रायगढ़ जिले के ग्राम कांटाहरदी, साल्हेभौना, सरिया और कोडातराई आदि स्थानों पर आकस्मिक छापामार कर विभिन्न आरोपियों से दस लीटर कच्ची महुआ शराब, 35 पांव अंग्रेजी शराब,दस पाव देशी मदिरा और सात बोतल बीयर जप्त किया है। ग्राम कांटाहरदी में एक रिहायसी मकान से बड़ी मात्रा में महुआ लाहन के साथ ही शराब बनाने के उपकरण एवं सामग्री जप्त कर इन सभी आरोपियों के विरूध्द आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया है।
रायगढ़ जिले के सहायक आयुक्त आबकरी ने बताया कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार नई आबकारी नीति के अन्तर्गत चलाये जा रहे आबकारी विभाग के विशेष छापामार अभियान के दौरान गत 24 मई को आबकारी उप निरीक्षक के दल द्वारा ग्राम कांटाहरदी एक आरोपी के रिहायसी मकान में छापा मारने पर महुआ की कच्ची शराब बनाते हुए दस लीटर मदिरा तथा भारी मात्रा में महुआ लाहन एवं शराब बनाने के उपकरण जप्त किया गया है । आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छापामार कार्रवाई के एक अन्य प्रकरण में ग्राम साल्हेभौना थाना सरिया के एक आरोपी से सात बोतल बियर तथा मुकेश पटेल ग्राम साल्हेभौना से दस पाव देशी मदिरा बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया हैं । छापामार अभियान के दौरान सरिया में एक आरोपी को सरे आम मद्यपान करते पाये जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर इन सभी आरोपियों के विरूध्द न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। नई आबकारी नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित एक अन्य टीम द्वारा ग्राम बोंदा के एक आरोपी को कोडातराई बाजार से गैर नम्बर प्लेट के सी.डी.डान डिलक्स मोटर सायकल से 35 पाव विदेशी मदिरा परिवहन करते पकडे जाने पर आरोपी के विरूध्द अजमानतीय प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया गया है। आरोपी द्वारा मदिरा परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त कर राजसात करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि चालू वित्ताीय वर्ष में 24 मई 2011 तक लाइन होटलों एवं ढाबों में अवैध रूप से मद्यपान कराते पाये जाने के 81 प्रकरण पंजीबध्द किया गया है। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार रायगढ शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा देर रात्रि तक गश्त कर सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करते पाये जाने के 101 प्रकरण कायम किया गया है। इन सभी आरोपियों के विरूध्द भी आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है।

