निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम.बी.ए. और एम.सी.ए. पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम शुल्क निर्धारित
रायपुर 01 दिसम्बर 2010
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में निजी इंजीनिरिंग कॉलेजों द्वारा संचालित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) और मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) के पाठयक्रमों में सत्र 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दाखिले के लिए अंतिम शुल्क की घोषणा कर दी है। यह शुल्क उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री व्ही. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनयामक समिति द्वारा निर्धारित की गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम 2008 के तहत इस समिति का गठन किया है। तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से 19 नवम्बर को जारी आदेश में कहा गया है कि समिति की ओर से निर्धारित यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा और तब तक लागू रहेगा, जब तक कि फीस विनियामक समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता।
फीस विनियामक समिति द्वारा एम.बी.ए. पाठयक्रमों के लिए सत्र 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए भिलाई इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी भिलाई हाउस दुर्ग के लिए 28 हजार 650 रूपए (फूल टाईम) और 19 हजार 100 रूपये (पार्ट-टाईम) प्रति सेमेस्टर अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज मानव मंदिर चौक राजनांदगांव के लिए 25 हजार 750 रूपए, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज लाल खदान मस्तुरी बिलासपुर के लिए 25 हजार रूपए, दिशा इंस्टीटयूट ऑॅॅफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालॉजी नरदहा चंदखुरी के लिए 27 हजार 650 रूपए (फूल टाईम) एवं 18 हजार 440 रूपए (पार्ट टाईम), दिशा स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट एजूकेशन नरदहा के लिए 25 हजार 750 रूपए, डॉ. सी.व्ही. रमन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी कोटा बिलासपुर के लिए 25 हजार 750 रूपए, रायपुर इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी छतौना मंदिर हसौद रायपुर के लिए 26 हजार 150 रूपए, रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी कोहका रोड भिलाई के लिए 26 हजार 650 रूपए और श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी जुनवानी भिलाई के लिए 27 हजार 650 रूपए (फूल टाईम) एवं 18 हजार 440 रूपए (पार्ट टाईम) प्रति सेमेस्टर अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है।
एम.बी.ए. पाठयक्रमों के लिए सत्र 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए कोलंबिया इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी टेकारी विधान सभा के पास रायपुर, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी पचेड़ा रायपुर, श्री शंकराचार्य इंस्टीटयूट ऑफ प्रोफेशनल मेनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी मुजगहन रायपुर, श्री शंकराचार्य इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट जुनवानी भिलाई और श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई प्रत्येक के लिए 25 हजार 500 रूपए प्रति सेमेस्टर अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है।
एम.बी.ए. पाठयक्रमों के लिए सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए बालाजी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी मेनेजमेंट एण्ड रिसर्च राजनांदगांव के लिए 25 हजार रूपए, सेंट्रल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट कबीर नगर रायपुर के लिए 25 हजार रूपए, क्रुति इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड इंजीनियरिंग नरदहा रायपुर के लिए 25 हजार रूपए, युगांतर इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेनेजमेंट राजनांदगांव के लिए 25 हजार रूपए प्रति सेमेस्टर अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है। जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, रूंगटा एजुकेशनल कैम्पस कोहका रोड कुरूद भिलाई के लिए 25 हजार 500 रूपए, छत्तीसगढ़ इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालॉजी पाटन रोड भिलाई के लिए 23 हजार 650 रूपए और ओ.पी. जिंदल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी पूंजी पाथर रायगढ़ के लिए 23 हजार 650 रूपए अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है।
फीस विनियामक समिति द्वारा एम.सी.ए. पाठयक्रमों के लिए सत्र 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए नौ निजी इंजीनियरिंग कालेजों में अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है। भिलाई इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी भिलाई हाउस दुर्ग के लिए 24 हजार 150 रूपए, दिशा इंस्टीटयूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी नरदहा चंदखुरी के लिए 23 हजार 650 रूपए, रायपुर इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी छतौना मंदिर हसौद रायपर के लिए 24 हजार 150 रूपए, आर.एस.आर. रूंगटा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी कोहका कुरूद रोड भिलाई के लिए 23 हजार 650 रूपए, रूंगटा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी कोहका कुरूद रोड भिलाई के लिए 24 हजार 150 रूपए, स्कूल ऑफ कम्प्यूटर्स चौकसे इंजीनियरिंग कालेज लाल खदान मस्तुरी रोड बिलासपुर के लिए 24 हजार 150 रूपए, श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी जुनवानी भिलाई के लिए 24 हजार 150 रूपए और श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई के लिए 23 हजार 650 रूपए अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है। एम.सी.ए. पाठयक्रमों के लिए सत्र 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मेट्स यूनीवर्सिटी आरंग रायपुर के लिए 23 हजार 650 रूपए अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि अंतिम शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है, अत: शुल्क सेमेस्टर-वार ही लिया जाना है, वार्षिक शुल्क नही लिया जाना है। निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जावेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अंतिम शुल्क में शिक्षण एवं विकास शुल्क 1500 रूपये प्रति सेमेस्टर एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क देय नही होगा। निर्धारित शुल्क पूरे पाठयक्रम अवधि के लिए वही रहेगा, जो प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय निर्धारित है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है। कॉशन मनी 1500 रूपये केवल एक बार (प्रवेश के समय) देय है, जो वापसी योग्य है। यदि किसी संस्था का पाठयक्रम एक्रीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा पाठयक्रम में प्रवेशित छात्रों से एक हजार रूपये प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकेगा। यह शुल्क एक्रीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिए एक्रीडिटेशन है) के लिए ही लिया जा सकता है। यदि एक्रीडिटेशन की अवधि समाप्त हो चुकी है तो यह शुल्क देय नही होगा। संस्थाओं के लिए हास्टल फीस तीन हजार रूपये, ट्रांसपोर्ट फीस चार हजार रूपये तथा ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट फीस पांच सौ रूपये प्रति सेमेस्टर और ड्रेस शुल्क 1500 रूपये (ब्लेजर सहित) निर्धारित किया गया है। ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट शुल्क अंतिम वर्ष में ही लिया जावेगा। यह शुल्क उसी छात्र द्वारा देय है जो कैम्पस प्लेसमेन्ट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेन्ट व इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम 25 रूपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है। नियमों में प्रावधान नही होने पर संस्था छात्र से अर्थदण्ड नही ले सकती। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिए अर्थदण्ड लेने के लिए संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों एवं निर्देशों के आधार पर ही कार्रवाई की जा सकेगी। आदेश में कहा गया है कि पाठयक्रम शुरू होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर एक हजार रूपये की कटौती के बाद शेष राशि वापस किया जाना है। पाठयक्रम प्रारंभ हो जाने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर मासिक शुल्क की आनुपातिक कटौती करने के बाद शेष राशि को वापस किया जाना है। यदि छात्र के प्रवेश निरस्त होने के 15 दिवस के अंदर उपरोक्तानुसार शुल्क की वापसी नहीं की जाती है तो छात्र को मूल शुल्क के साथ 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वापस पाने का अधिकार रहेगा। विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष बच गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिए ही व्यय किया जावेगा। इस रााशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। संस्था की फीस निर्धारित करते समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा प्रस्तावित छठवे वेतनमान को भी विचार में लिया गया है। अत: संस्थाओं को निर्देश दिये जाते है कि शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक अमले को ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान देना होगा, साथ ही यदि कोई एरियर्स बनता हो तो वह भी देय होगा।
संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए पूर्व में ली गई शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अंतर की राशि छात्र द्वारा अथवा संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को अथवा छात्र को वापस देय होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008-09 अथवा 2009-10 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है उस दशा में शुल्क के अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जावेगी। यदि निर्धारित शुल्क से कम लिया है तो शेष राशि संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त की जा सकेगी। जहां तक शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर का प्रश्न है उस पर भी वापसी की कार्रवाई उपरोक्तानुसार की जा सकेगी। संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, निवास एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र आदि) जमा नही करवाया जाएगा। केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये। समिति द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।

