शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में आंशिक संशोधन
रायपुर 27 मई 2011
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति वर्ष-2011 के लिए 28 अप्रैल 2011 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश अनुसार अब शिक्षा कर्मी वर्ग -3 की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ डी.एड. या बी.एड. उपाधि धारकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में जारी आदेश में शिक्षा कर्मी वर्ग -3 की नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ डी.एड. उपाधिधारक न मिलने पर बी.एड. उपाधि धारकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से 25 मई को संशोधित आदेश प्रदेश के सभी जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी कर दिया गया हैं। शिक्षाकर्मी वर्ग -3 के लिए संशोधित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा 30 जून 2011 तक पूर्ण करने कहा गया है। परिपत्र के साथ जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए मेरिट अंक की गणना संबंधी उदाहरण की प्रति भी भेजी गई है।

