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सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों का निराकरण समय पर करने के निर्देश

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When Sep 16, 2011
from 12:55 PM to 12:55 PM
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रायपुर, 16 सितम्बर 2011

छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के समय उनके सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरणों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री पी.जॉय उम्मेन ने शासन के समस्त विभाग, राजस्व मंडल, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को वित्त विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर राशि प्राप्त होगी और शासन को अतिरिक्त ब्याज का वहन नहीं करना होगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करने और अंतिम भुगतान का प्रकरण महालेखाकार को भेजने के स्पष्ट निर्देश है। इस संबंध में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा मार्गदर्शी निर्देश भी जारी किए गए हैं। महालेखाकार द्वारा राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि बहुत से प्रकरण्ा चार महीने या इससे अधिक अवधि बीत जाने के उपरांत भेजे गए हैं। इसके अलावा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंतिम भुगतान का प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद भी अभिदाता को स्वत्व की राशि का भुगतान तत्परात से नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्राधिकार पत्र की छह माह की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है और पुन: नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। राज्य शासन ने लंबित सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के प्रकरणों में राशि की वसूली शासकीय लेखा में तत्काल जमा कराने के भी निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन ने कहा है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयीन निरीक्षणों में भी इन निर्देशों के पालन की प्रगति की समीक्षा की जाए और प्रकरण में विलम्ब या गलती के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित शासकीय सेवक के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

क्रमांक- 2782/मौर्य

 

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