यात्रा भत्ता देयकों का समुचित परीक्षण करने के निर्देश
रायपुर, 20 सितम्बर 2011
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता देयकों का पर्याप्त परीक्षण करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयका पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व नियमानुसार पात्रता एवं औचित्य संबंधी परीक्षण किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों को अनुचित लाभ नहीं होगा और लेखा परीक्षा में वसूली की स्थिति निर्मित नहीं होगी।
वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यात्रा भत्ता दावा में यात्रा की आवश्यकता, बारम्बारता और अवधि का परीक्षण किया जाए। अनावश्यक अथवा अनुचित यात्रा भत्ते के दावे को पूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकता है। परिवहन व्यय में भी सावधानीपूर्वक दावों की जांच करनी चाहिए। दावों के साथ आवश्यक रसीदें एवं प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए। यात्रा देयक से संबंधित टिकट अथवा यात्रा का प्रमाण पत्र जिसमें यात्रा की श्रेणी, राशि, पी.एन.आर. नम्बर लिखा हो, प्रस्तुत करना चाहिए।

