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विघटित परिवहन निगम के कर्मियों को छठवें वेतनमान का लाभ

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When Dec 03, 2011
from 09:00 PM to 09:00 PM
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रायपुर 03 दिसम्बर 2011

    राज्य शासन के वित्त विभाग के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम को लागू किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार एक नवम्बर 2011 से वेतन निर्धारण की गणना कर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में विगत 30 नवम्बर 2011 को राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से जारी परिपत्र में सी.आई.डी.सी. (परिवहन प्रभाग) के प्रबंध संचालक को निर्देशित किया गया है कि वे विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अधीनस्थ कर्मियों को छठवें वेतनमान का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल पूरी करें। उन्होंने बताया है कि विभागीय कर्मियों को एक नवम्बर 2011 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम में दिए गए प्रावधानों के तहत एक नवम्बर 2011 से आर्थिक लाभ दिया जाएगा। विभागीय कर्मियों को एक जनवरी 2006 से 31 नवम्बर 2011 तक का वेतन निर्धारित कर दिया जाना है, अर्थात विभागीय कर्मियों को एक जनवरी 2006 से 31 अक्टूबर 2011 के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए यह लाभ एक नवम्बर 2011 से देय होगा। जिसमें एक नवम्बर 2011 के पूर्व की अवधि के लिए किसी प्रकार की एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सी.आई.डी.सी.के प्रबंध संचालक से सम्पर्क किया जा सकता है। 
    ज्ञात हो कि शासन ने छत्तीसगढ़ में स्थापित निगम मण्डल अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी छठवें वेतनमान दिए जाने संबंधी एक अनिवार्य बैठक लिया था। ऐसे कर्मचारी जो छठवें वेतनमान से वंचित है उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सभी संस्थाओं को छठवें वेतनमान लाभ दिए जाने की सिफारिश की गयी है।

क्रमांक- 3968/तिग्गा

 

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