चिकित्सा भत्ता सुविधा का विकल्प देने के लिए 30 जून तक का समय
वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
रायपुर, 30 अप्रैल 2011
राज्य शासन ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एक बार फिर से विकल्प देने या विकल्प परिवर्तन के लिए 30 जून तक का समय और दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में यहां मंत्रालय से 29 अप्रैल को निर्देश जारी किए।
सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि अक्टूबर 2008 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराए गए उपचार के एवज में वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर 100 रूपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए थे। यह सुविधा वैकल्पिक है और इसके लिए कर्मचारियों को दो माह के अंदर विकल्प देना वांछनीय था। राज्य शासन को कुछ ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें शासकीय सेवक द्वारा पर्याप्त जानकारी के बिना विकल्प दिया गया। अब उन्हे उक्त विकल्प अलाभकारी प्रतीत होने के कारण विकल्प वापस लेने की सहमति चाही गई है। राज्य शासन ने इस पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के लिए एक बार फिर से विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने के लिए 30 जून 2011 तक छूट दी जाए। इस पुनरीक्षित विकल्प का लाभ विकल्प देने की तिथि से मिलेगा और पूर्व तिथि के दावों पर इस विकल्प के आधार पर कार्यवाही नही की जा सकेगी।

