कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले स्थायी सदस्यों को भी मिलेगा समयमान वेतनमान
रायपुर, 28 जनवरी 2011
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि समयमान वेतनमान योजना का लाभ कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के स्थायी सदस्यों को भी दिया जाए। वित्त विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से राजस्व मण्डल सहित छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इस आशय का परिपत्र जारी कर दिया गया। यह आदेश एक अप्रैल 2007 से लागू होगा। परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 11 जून 2007 के ज्ञापन के अनुसार कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के नियमित सदस्यों के लिए एक अप्रैल 2007 से राज्य शासन के नियमित कर्मचारियों के अनुरूप क्रमोन्नति योजना लागू की गयी है। राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित तथा समयबध्द अवसर देने की दृष्टि से क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 28-04-2008 और ज्ञापन दिनांक 04-08-2010 द्वारा समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है। मंत्रालय से आज जारी परिपत्र में आगे कहा गया है कि वित्त विभाग के इन दोनों ज्ञापनों द्वारा लागू की गयी समयमान वेतनमान योजना का लाभ इनमें उल्लेखित शर्तो के अन्तर्गत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के स्थायी सदस्यों को भी दिया जाए। समयमान वेतनमान के लिए निर्धारित सेवा की गणना कार्यभारित और आकस्मिकता सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।

