कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर आगामी आदेश तक आठ प्रतिशत
रायपुर, 13 मई 2011
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर एक अप्रैल 2006 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से आगामी आदेश तक के लिए आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गयी है। वित्त विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से एक परिपत्र में इस आशय का आदेश जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि पर निर्धारित ब्याज दर (आठ प्रतिशत) वर्ष 2003-04 से अपरिवर्तनीय है तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में वर्ष 2005-06 तक आदेश जारी किए गए थे। इसक बाद अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। इसे ध्यान में रखकर राज्य की सामान्य भविष्य निधियों पर एक अप्रैल 2006 से ब्याज दर आगामी आदेश तक आठ प्रतिशत रखे जाने का प्रस्तावा मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने आज यह आदेश जारी किया।

