कार्यभारित कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के एरियर्स की बकाया राशि मिलेगी
वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
राज्य शासन के कार्य भारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत छठवें वेतनमान के देय बकाया वेतन (एरियर्स) की किश्त जारी की जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में कल 19 मई को यहां मंत्रालय से निर्देश जारी किए। वित्त विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागों के कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत सितंबर 2007 से अगस्त 2008 तक की अवधि की बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2011-12 में किए जाने की स्वीकृति दी है। इस भुगतान से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि अंशदान और आयकर की कटौती की जाएगी।

