जून के लिए मिट्टी तेल का आवंटन जारी
रायपुर, 02 जून 2011
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी 18 जिला कलेक्टरों को चालू माह जून के लिए 15 हजार 588 किलो लीटर मिट्टी तेल का आवंटन जारी किया गया है। इनमें सामान्य आवंटन के तहत 15हजार 69 किलो लीटर और उजियारा योजना के तहत 519 किलो लीटर मिट्टी तेल शामिल है। सामान्य आवंटन के तहत आवंटित मिट्टी तेल का वितरण राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य दुकानों से प्रति राशन कार्ड तीन लीटर मिट्टी तेल दिया जाएगा। जबकि उजियारा योजना के तहत आवंटित मिट्टी तेल का वितरण अनुसूचित क्षेत्रों के हाट बाजारों के बिना राशन कार्ड के दो लीटर मिट्टी तेल दिया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि रायपुर जिलें को एक हजार 968 किलो लीटर, धमतरी को 372 किलो लीटर, महासमुंद को 732 किलो लीटर, बिलासपुर को एक हजार 656 किलो लीटर, जांजगीर-चांपा को एक हजार दो सौ किलो लीटर, कोरबा को 552 किलो लीटर, दुर्ग को दो हजार चार किलो लीटर, राजनांदगांव को 852 किलो लीटर, कबीरधाम (कवर्धा) को 468 किलो लीटर, रायगढ़ को एक हजार 44 किलो लीटर, जशपुर को 720 किलो लीटर, सरगुजा (अंबिकापुर) को एक हजार 488 किलो लीटर, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को 372 किलो लीटर, बस्तर (जगदलपुर) को 960 किलो लीटर, उत्तर बस्तर (कांकेर) को 600 किलो लीटर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को 336 किलो लीटर, बीजापुर को 168 किलो लीटर और नारायणपुर जिले को 96 किलो लीटर मिट्टी तेल का आवंटन जारी किया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि रायपुर जिलें को एक हजार 968 किलो लीटर, धमतरी को 372 किलो लीटर, महासमुंद को 732 किलो लीटर, बिलासपुर को एक हजार 656 किलो लीटर, जांजगीर-चांपा को एक हजार दो सौ किलो लीटर, कोरबा को 552 किलो लीटर, दुर्ग को दो हजार चार किलो लीटर, राजनांदगांव को 852 किलो लीटर, कबीरधाम (कवर्धा) को 468 किलो लीटर, रायगढ़ को एक हजार 44 किलो लीटर, जशपुर को 720 किलो लीटर, सरगुजा (अंबिकापुर) को एक हजार 488 किलो लीटर, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को 372 किलो लीटर, बस्तर (जगदलपुर) को 960 किलो लीटर, उत्तर बस्तर (कांकेर) को 600 किलो लीटर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को 336 किलो लीटर, बीजापुर को 168 किलो लीटर और नारायणपुर जिले को 96 किलो लीटर मिट्टी तेल का आवंटन जारी किया गया है।
क्रमांक 1035/लहरे

