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ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों का नवीनीकरण का कार्य 25 अक्टूबर से

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When Sep 22, 2010
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राशन कार्ड हेतु पात्रता का आंकलन किया जाएगा

सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी

रायपुर, 22 सितम्बर 2010

राज्य सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डों के नवीनीकरण के द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों तथा दस हजार से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण का कार्य आगामी 25 अक्टूबर से शुरू होगा और आगामी चार दिसम्बर तक चलेगा।
    खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले ने राशन कार्ड सत्यापन करने वाले दलों को राशन कार्डधारकों के निवास स्थान पर जाकर राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कर उनकी पात्रता का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। श्री मोहले ने कहा है कि राशन कार्ड में राशन कार्ड धारक हितग्राही का फोटो लगाकर राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। राशन कार्ड का नवीनीकरण केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों के लिए होगा। इनका कोई संबंध ग्रामीण विकास विभाग की गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) सर्वे सूची या किसी अन्य विभाग की किसी योजना के लिए नहीं है। श्री मोहले के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आज यहां मंत्रालय से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राशन कार्डों के नवीनीकरण के प्रथम चरण में दस हजार से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्डों का नवीनीकरण का कार्य किया जा चुका है।
    खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड़ ने राशन कार्डों के नवीनीकरण के संबंध में जिला कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 1991, 1997 एवं 2002 में हुए बीपीएल सर्वें में शामिल परिवारों की तैयार की गई हितग्राहियों की सूची के आधार पर विभाग द्वारा राशनकार्ड जारी किये गये थे। चंकि वर्र्ष 2007 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अल्प समय में हितग्राहियों का चिन्हांकन कर राशन कार्ड प्रदाय किये जाने थे, अत: तत्समय इन राशन कार्डों हेतु हितग्राहियों से आवेदन नहीं लिये गये थे। राशन कार्डों में हितग्राहयों के फोटोग्राफ भी नहीं लगाये गये थे। पिछले तीन वर्षों में कुछ राशन कार्डधारक अपात्र हो गये होंगे या अन्यत्र चले गये हों या मृत्यु हो गई हो। अत: प्रथम चरण की भांति द्वितीय चरण में सभी राशन कार्डधारियों का उनके निवास स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जावेगा एवं राशनकार्ड हेतु उनकी पात्रता का भी आकलन किया जाएगा।
    परिपत्र में कहा गया है कि इस अभियान के द्वितीय चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा दस हजार से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, बी.पी.एल. योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों का परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जायेगा।  डुप्लीकेट, अवितरित, त्रुटिपूर्ण एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गए नियमों के अंतर्गत अब पात्रता न रखने वाले लोगों को जारी राशन कार्ड को निरस्त किया जायेगा। नये राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। नवीनीकृत राशन कार्डों में फोटो भी लगाई जायेगी  ताकि हितग्राहियों की पहचान आसानी से हो सके।
    ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशनधारियों, नि:शक्तजनों को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991, वर्ष 1997 एवं वर्ष 2002 के बी.पी.एल. सर्वें में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में पेंशनधारियों, नि:शक्तजनों को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत वर्र्ष 1991, वर्ष 1997 एवं वर्ष 2007 के बी.पी.एल. सर्वें में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1991 की बी.पी.एल. सर्वे सूची सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। अत: शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1997  एवं वर्ष 2007-08 की सर्वे सूची एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1997 एवं वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सर्वे सूची के आधार पर राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाना उचित होगा, जो राशनकार्डधारक  1991 की बीपीएल सर्वे सूची के अथवा अन्त्योदय अन्न योजना के हैं उनका भी पात्रतानुसार राशन कार्डों का सत्यापन किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत गरीबों को दिया जाने वाले कार्डों के नवीनीकरण में पात्रता के निर्धारण शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रूपये 4212/- प्रति माह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना  के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे। यह आधार शासन द्वारा कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा गया है। इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे।
    परिपत्र में कहा गया है कि राशन कार्डों के नवीनीकरण में पात्रता का निर्धारण के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है, जिसमें दस हजार की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2,500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये। दस हजार की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि को अपात्रता का आधार  बनाया जावे। ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर) में 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे। अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के स्वामित्व का मानदण्ड अपात्रता का आधार नहीं होगा। निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय भूमि अथवा पक्के मकान हितग्राही के स्वयं अथवा परिवार (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर उसे अपात्र माना जाये। हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रूपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे। मोटर चलित चार पहिया एवं तिपहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, ऑटो स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्योंर् (ंपत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे। हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे -मोटर साइकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे। वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी.वी. फ्रीज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई है। अत: हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे।
    परिवार के मुखिया के मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के नाम पर राशनकार्ड जारी किया जाए। परिवार के मुखिया पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने के उपरांत जारी राशनकार्ड का नवीनीकरण परिवार के पात्र पाये गये आश्रित सदस्य के नाम पर कर दिया जावे। ऐसे राशनकार्ड के नवीनीकरण उपरांत मात्र एक राशनकार्ड पात्र आश्रित सदस्य के नाम पर जारी किया जावे। पूर्व में परिवार के मुखिया के नाम जारी राशनकार्ड डेटाबेस से निरस्त किया जावे। पूर्व में परिवार के मुखिया को जिस योजना/रंग का राशनकार्ड जारी किया गया था, उसी योजना/रंग के राशनकार्ड आश्रित सदस्य को जारी किया जावे।
    परिवार के मुखिया द्वारा पत्नी का परित्याग कर दिया जाता है तथा मुखिया के नाम पर  जारी राशनकार्ड पत्नी के पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में पत्नी के नाम पर राशनकार्ड का नवीनीकरण किया जाये। परिवार के पुरूष मुखिया के नाम पर पुन: दूसरा राशनकार्ड जारी नहीं किया जावे। परिवार के मुखिया, जिसके नाम पर राशनकार्ड जारी है, उसके कारावास अथवा निरूध्द होने की स्थिति में उसके पत्नी/पति के नाम पर राशनकार्ड का नवीनीकरण किया जावे। यदि टंकन त्रुटि के कारण राशनकार्ड में परिवार के मुखिया का नाम गलत अंकित हो गया है तो उसका सत्यापन होने के उपरांत डेटाबेस में सही नाम अंकित करते हुए राशनकार्ड का नया पीडीएफ प्रिंट निकालकर राशनकार्ड में लगाया जाये। पुराना पीडीएफ डेटाबेस से निरस्त करने के साथ-साथ इसे राशनकार्ड से निकालकर खाद्य कार्यालय में जमा कर लिया जाये। पूर्व के वर्षों में निरस्त किये गये डुप्लीकेट/अपात्र राशनकार्ड यदि हितग्राहियों से जमा नहीं कराये गये हैं तो ऐसे राशनकार्डों का नवीनीकरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। वर्तमान में मात्र विभागीय डेटाबेस के आधार पर प्रचलित राशनकार्डों का ही नवीनीकरण किया जावे।
    राशन कार्डों के नवीनीकरण हेतु हितग्राहियों से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं परिवार के मुखिया के दो फोटोग्राफ्स प्राप्त किये जावेंगे। दस हजार से कम आबादी की नगर पंचायतों हेतु प्रथम चरण के लिए विभाग द्वारा आवेदन एवं सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप का उपयोग किया जाये। 10 हजार से कम आबादी की नगर पंचायतों में नवीनीकरण के कार्य हेतु प्रथम चरण की भांति दो से तीन उचित मूल्य दुकानों पर एक सत्यापन केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जो दुकान से भिन्न सार्वजनिक भवन में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्राम में ग्राम पंचायत भवन में रखा जाये। ग्राम पंचायत भवन नहीं होने की दशा में कलेक्टर द्वारा किसी सार्वजनिक भवन जैसे स्कूल, सामुदायिक भवन इत्यादि में इसे रखा जाएगा। 25 अक्टूबर 2010 से 4 दिसम्बर 2010 के मध्य नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप सभी कार्डधारक इसी सत्यापन केन्द्र से प्राप्त करेंगे तथा इसी सत्यापन केन्द्र में आवेदन पत्र भरकर दो फोटो सहित जमा करेंगे। सत्यापन दल प्रत्येक शासकीय कार्य दिवस को 25 अक्टूबर से 4 दिसम्बर प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपस्थित रहकर आवेदन जमा कराने का कार्य करेंगे। प्रात: कालीन अवधि के दौरान सत्यापन दल द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर दिन की शेष अवधि राशनकार्ड के सत्यापन का कार्य किया जावे। इस प्रकार नवीनीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति तथा हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही साथ-साथ की जावे।
    राशन कार्ड का सत्यापन करने वाले दल में कम से कम तीन शासकीय कर्मचारी होंगे जो तृतीय श्रेणी के हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य विभाग के कोई शासकीय/अर्धशासकीय सवेक हो सकते हैं। 10 हजार से कम आबादी की नगर पंचायतों के लिए प्रथम चरण हेतु जारी निर्देशानुसार सत्यापन दल गठित किये जाये। प्रत्येक सत्यापन दल का मुखिया कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जावेगा, जिसके नाम एवं पदनाम की सील बनाई जावेगी एवं कार्ड नवीनीकरण में इन्हीं को हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया जावे। यह अधिकारी सत्यापन दल द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कार्ड का नवीनीकरण करेगा।
    राशन कार्डधारक द्वारा अपनी पहचान  हेतु आवेदन पत्र के साथ में मतदाता परिचय पत्र, त्रण पुस्तिका, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, ग्राम पंचायत की रसीद, बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि की छायाप्रति दी जा सकेगी।
    यदि राशन कार्डधारक अपनी पहचान हेतु उपरोक्त उल्लेखित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो भी उससे आवेदन लिया जावे। ऐसे राशन कार्डधारक के परिवार के किसी सदस्य को भी आवेदन पत्र प्रदाय कर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है, जो अन्यत्र चले जाने, बीमारी एवं अन्य किसी कारण से आवेदन जमा नहीं कर पाये हों। ऐसे सभी प्रकरणों में हितग्राही के निवास स्थान का भोतिक सत्यापन कर एवं पंचनामा तैयार कर उसके आधार पर नवीनीकरण की कार्यवाही की जाये। खाद्य विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध संबंधित उचित मूल्य दुकानों से संलग्न कार्डधारियों की सूची, क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया जावेगा। अधिकृत अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षर कर प्रमाणित सूची सत्यापन दल हेतु तैयार कर ली जावेगी।
    राशन कार्ड के नवीनीकरण हेतु सत्यापन दल सत्यापन सूची के साथ-साथ खाद्य विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध उचित मूल्य दुकानों/ग्राम/वार्ड से संलग्न कार्डधारकों की सूची तथा उस क्षेत्र की मतदाता सूची लेकर उपस्थित रहेंगे। सत्यापन सूची के साथ-साथ प्रमाणित राशन कार्डों की मूल सूची एवं मतदाता सूची सत्यापन दल द्वारा रखा जाना आवश्यक है। मतदाता सूची में आवेदक का फोटोग्राफ होगा, जिससे आवेदक की पहचान एवं अन्य जानकारियों का मिलान कार्य अधिक सरल हो जायेगा।
    विभाग द्वारा जिसके नाम से राशन कार्ड जारी किए गए हैं, नवीनीकरण के लिए उस व्यक्ति को सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परिवार के सदस्य/व्यक्ति द्वारा किसी अन्य राशन कार्डधारक के राशन कार्ड का नवीनीकरण्ा नहीं किया जायेगा। आवेदक को नवीनीकरण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में वांछित जानकारी भरकर तथा एक फोटो (पासपोर्ट साइज) निर्धारित स्थान पर चिपकाकर इसे सत्यापन केन्द्र में प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी जावेगी। एक अतिरिक्त फोटो पृथक से राशनकार्डधारक अपना नाम एवं दुकान क्रमांक फोटो के पीछे लिखकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा। सत्यापन केन्द्र द्वारा 4 दिसम्बर 2010 के उपरांत नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आवेदक समस्त जानकारी/अभिलेख सहित सत्यापन केन्द्र में आवेदन पत्र भरकर जमा करना चाहे तो आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा।
    यदि  आवेदक चाहता है तो सत्यापन केन्द्र के अधिकारियों द्वारा उससे जानकारी/अभिलेख प्राप्त कर आवेदन पत्र भरा जाये। ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों में यह समस्या हो सकती है, अत: सत्यापन दल के सदस्यों द्वारा राशन कार्डधारक से पूछकर आवश्यक जानकारी भरी जावे। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी पात्र हितग्राही का राशनकार्ड निरस्त न हो। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी का सत्यापन दल द्वारा सत्यापन सूची, मतदाता सूची एवं उनके निवास स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत उनकी पात्रता का आकलन किया जावेगा। सत्यापन दल द्वारा हितग्राही  एवं आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर सत्यापन पत्रक भरा जावेगा एवं सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक की पहचान प्रमाणित होने तथा नवीनीकरण हेतु पात्र पाये जाने पर उसके राशन कार्ड में फोटो लगाई जायेगी तथा कार्ड में नवीनीकृत की सील लगाकर सत्यापन दल के मुखिया के द्वारा अपने नाम व पदनाम की सील लगाकर एवं हस्ताक्षर कर कार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी। राशनकार्ड नवीनीकरण की गोल सील एवं अधिकारी की सील इस प्रकार लगाई जावे कि वह फोटो एवं राशनकार्ड दोनों में आ जावे। नवीनीकरण की गोल सील में खाद्य, विभाग नवीनीकृत वर्ष 2010 अंकित होना चाहिए। तदुपरांत राशन कार्ड हितग्राही को वापस लौटा दिया जायेगा तथा सत्यापन सूची के रिमार्क कॉलम में आवेदक के नाम के सामने राशन कार्ड को नवीनीकरण्ा बाबत् रिमार्क अंकित कर हस्ताक्षर किया जायेगा।
    यदि सर्वे में आवेदक का राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु योग्य नहीं पाया जाता है तो आवेदक को इसके कारणों की जानकारी दी जावेगी तथा राशन कार्ड सत्यापन दल द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अपने पास रख लिया जावेगा। इसके अलावा सत्यापन सूची के रिमार्क कॉलम में राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण का उल्लेख किया जायेगा। ऐसे राशन कार्डधारक जो सत्यापन हेतु निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होंगे, उनके नाम के आगे रिमार्क कॉलम में अनुपस्थित दर्ज कर दिया जावेगा एवं इनके राशन कार्ड नवीकृत नहीं किये जायेंगे। 

दावा/आपत्ति हेतु सूचियों का प्रदर्शन एवं निराकरण

    4 दिसंबर 2010 के उपरांत प्रत्येक सत्यापन दल नवीनीकृत एवं शेष राशन कार्डधारकों की अंतिम प्रमाणित (एवं प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षरित) सत्यापन सूची 5 दिसम्बर 2010 को कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। नवीनीकृत एवं अपात्र पाये गये राशन कार्डधारकों की सूची 10 दिसम्बर 2010 तक हर हाल में संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों (जिसमें ग्राम पंचायत/नगर पंचायत भवन तथा उचित मूल्य दुकान भी शामिल हैं) में प्रदर्शित की जायेगी। सूची पर दावा/आपत्तियां 16 दिसम्बर 2010 तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्र में लिये जायेंगे। दावा/आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर 2010 तक, पूर्ण कर लिया जायेगा। दावा/आपत्तियों के निराकरण के बाद तैयार अंतिम सूची के आधार पर विभागीय वेबसाईट में निरस्त किये जाने वाले राशन कार्डों को 31 दिसम्बर 2010 तक डेटाबेस से निरस्त कर दिया जावेगा। 31 दिसम्बर 2010 तक नवीनीकृत राशन कार्डधारकों की अंतिम सूची जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित उचित मूल्य दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर दी जावेगी। ग्रामीण क्षेत्रा में दावा/आपत्तियों की सुनवाई एवं निराकरण का कार्य नायब तहसीलदार द्वारा किया जावेगा। नगरीय क्षेत्रों में विभाग के पूर्व निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा यह कार्य किया जावेगा।
    राशन कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया का  सभी संबंधित उचित मूल्य दुकानों में अक्टूबर एवं नवम्बर माह के चावल उत्सव के दौरान समुचित प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी समाचार पत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। उचित मूल्य दुकानों में बैनर्स भी लगाये जायें। उचित मूल्य दुकानों में नवीनीकरण की समयावधि, सत्यापन केंद्र का स्थल, नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख, फोटोग्राफ आदि की जानकारी बैनर/पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक-2969/लहरे




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