किसानों को 31 मई तक उर्वरकों के उठाव पर नहीं लगेगा ब्याज
रायपुर 22 अप्रैल, 2011
खरीफ फसलों की खेती के लिए अगामी मानसून के दौरान रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम उठाव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को ब्याज की राशि में एक मार्च 2011 से 31 मई 2011 तक विशेष राहत देने का निर्णय लिया है। इस अवधि में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा सदस्य किसानों पर ब्याज की राशि अधिभारित नहीं की जाएगी। उर्वरक अग्रिम उठाव की इस योजना में विगत एक मार्च 2011 से 15 जून 2011 तक समितियों द्वारा उठाए गए सभी प्रकार के उर्वरक शामिल रहेंगे।
पंजीयक सहकारी संस्थाओं ने छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालकों, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों और कृषि संचालनालय रायपुर के संचालक को परिपत्र जारी कर कहा है कि एक मार्च 2011 से 31 मई 2011 तक समितियों द्वारा किसानों से ब्याज की राशि अधिभारित नहीं की जाएगी। समितियों द्वारा एक मार्च 2011 से 31 मई 2011 तक उठाए गए उर्वरकों की मात्रा पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा भी समितियों से ब्याज की राशि अधिभारित नहीं की जाएगी। समितियों द्वारा मार्च एवं अप्रैल 2011 में उठाए गए उर्वरक की मात्रा का रिलिज आर्डरवार एक जून 2011 से भुगतान योग्य अग्रिम पोस्टडेटेड चेक तथा मई 2011 में उठाए गए मात्रा का 15 जून 2011 की तारीख का भुगतान योग्य अग्रिम पोस्टडेटेड रिलिज आर्डरवार चेक सहकारी विपणन संघ को दिया जाएगा। पोस्टडेटेड चेक ड्राफ्ट के बदले में जारी करने और पूर्व स्थापित व्यवस्था के अनुसार रिलिज आर्डर आदि जारी करने के भी निर्देश परिपत्र में दिए गए है। विपणन संघ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पोस्टडेटेड चेक बैंक को प्रस्तुत करने की तारीख से पांच दिन के भीतर अनिवार्य रूप से राशि विपणन संघ के खाते में क्रेडिट की जाएगी। अर्थात जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा एक जून की तारीख के चेक की धन राशि पांच जून तक और पन्द्रह जून की तारीख के चेक की धन राशि बीस जून तक विपणन संघ के खाते में क्रेडिट की जाएगी। राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) का यह दायित्व होगा की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा जारी एक जून और पांच जून पोस्टडेटेड चेक को उनके खातों से विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में क्रमश: पांच जून और बीस जून को हस्तांतरित कर क्रेडिट किया जाए।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा अग्रिम उठाव की राशि पांच जून और बीस जून को विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में क्रेडिट कर अपेक्स बैंक को स्थानांतरित नहीं की जाती है तो तदोपरांत विलंबित अवधि हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज की राशि देय होगी। इसी प्रकार अग्रिम उठाव की राशि अपेक्स बैंक द्वारा क्रमवार सात जून और बीस जून को विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में क्रेडिट नहीं की जाती है तो तदोपरांत विलंबित अवधि का ब्याज अपेक्स बैंक द्वारा विपणन संघ को देय होगा। वर्ष 2010-11 की 31 मार्च 2011 की स्थिति में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त योग्य उर्वरक की राशि 31 मार्च 2011 को सम्पूर्ण रूप से विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में अपेक्स बैंक के माध्यम से क्रेडिट होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त राशि पर प्रचलित ब्याज बैंकों द्वारा देय होगा।

