समर्थन मूल्य में धान खरीदी: बारदाने की आपूर्ति डी.जी.एस.एण्ड डी. द्वारा की जाएगी
कलेक्टरों को परिपत्र जारी
रायपुर 16 नवम्बर 2010
खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में इस वर्ष भी समर्थन मूल्य में धान उपार्जन हेतु बारदाने की आपूर्ति डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के प्रबंध संचालक द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा बारदाने की आपूर्ति की प्रक्रिया एवं सावधनियों के संबंध में अवगत कराया गया है। जारी परिपत्र के अनुसार विपणन संघ द्वारा जारी आदेश के तहत डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा बारदाने की आपूर्ति हेतु पटसन आदेश आयुक्त के माध्यम से निर्माता कम्पनियों को उत्पादन आदेश दिए जाते है। संबंधित जूट मिल द्वारा बारदाने का उत्पादन कर डी.जी.एस. एण्ड डी. को सूचित किया जाता हैं। डी.जी. एस. एण्ड डी. द्वारा बारदानों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। डी. जी. एस. एण्ड डी की गुणवत्ता परिक्षण के उपरांत संबंधित लाट हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
जूट मिल द्वारा बारदाना आपूर्ति की गुणवत्ता परीक्षण होने के उपरांत जिला विपणन अधिकारी को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र एवं डी.जी.एस. एण्ड डी. के कार्यालय निरीक्षक का विधिवत हस्ताक्षरयुक्त गठानों की सूची प्रेषित की जाएगी। संबंधित जूट मिल द्वारा विपणन संघ के निर्धारित रैक पाइंट पर बारदाने प्राप्ति हेतु रैक रवाना होने की सूचना भी जिला विपणन अधिकारी को एवं रेल्वे रैक पाइंट से बारदान प्राप्त करने रेल्वे रसीद भी जिला विपणन अधिकारी को डाक एवं फैक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। सड़क मार्ग से आपूर्ति में संबंधित जूट मिल द्वारा जिला विपणन अधिकारी को ट्रक चालान की प्रति सहित सूचना दी जाएगी। सड़क मार्ग से बारदाना भेजने की दशा में जिला विपणन अधिकारी को पत्र संबंधित जूट मिल द्वारा ट्रक चालान की एक प्रति बारदाना आपूर्ति हेतु डाक एवं पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। सड़क मार्ग से प्राप्त होने वाले बारदाने को प्राप्त करने हेतु निर्धारित गोदाम का नाम जिला विपणन अधिकारी द्वारा बताया जाएगा। रेल्वे रैक से अथवा ट्रक से पहले बारदाना आने एवं रेल्वे रसीद या ट्रक का चालान प्राप्त नहीं होने की दशा में रेल्वे से रैक प्राप्ति हेतु आईबांड जिला विपणन अधिकारी द्वारा भरा जाकर रैक को अनलोडिंग कराया जाएगा। ट्रक के माध्यम से बारदाने प्राप्त होने पर संबंधित जूट मिल का ट्रक चालान प्राप्त कर वाहनों का ट्रक चालान से सत्यापित कर बारदाना स्वीकार किया जाएगा। पटसन आयुक्त द्वारा जारी किये गए आदेश की सूची अलग से भेजी जाएगी। जिला विपणन अधिकारी अपने जिले से संबंधित जूट मिल से आपूर्ति के दौरान अनिवार्य रूप से सम्पर्क करेंगे और बारदाने की गुणवत्ता सत्यापन एवं रवानगी की अद्यतन जानकारी हेतु अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेेंगे । उस पंजी में प्रत्येक जूट मिलवार अलग-अलग जानकारी इन्द्राज करेंगे।
रेल रैक पाइंट पर बारदाना प्राप्त करते समय डी.जी.एस. एण्ड डी. कोलकाता का सप्लाई आर्डर होनी चाहिए। मिल द्वारा प्रेषित डिस्पेच दस्तावेजों का सेट जो कि मिल द्वारा बारदाने की बुकिंग के दिन जिला विपणन अधिकारी को भेजा जाना अनिवार्य होगा। गठानों पर उपार्जन एजेंसी अर्थात विपणन संघ का नाम कनसाईनी का नाम सप्लाई आर्डर नम्बर तथा जहां आवश्यक हो वहां संशोधन नम्बर, मिल का नाम, बी.आई सी. मार्किग और लाईसेंस नम्बर तथा बोरों का विवरण जैसे आकार और मात्रा का मार्किग होना अनिवार्य होगा। मार्किग एवं सील पूर्ण नहीं होने या वह डिस्पेच अभिलेखों से किसी गठान में मेल नही खाती हो तो उसे बिना खोले रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्शन की सूचना जिला विपणन अधिकारी द्वारा तत्काल मिल को दिया जाएगा।
गठान में पांच सौ से कम बोरे निकालने पर या गठान का निर्धारित वजन नहीं होने पर लाट को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार आंखों से दिखाई देने वाले पांच से अधिक दोष होने पर, पांच से ज्यादा बोरों का आकार निर्धारित मापदंड के अनुसार नही होने पर, प्रति बोरे का औसत वजन 665 ग्राम से कम होने पर तथा मार्किंग और पहचान का निर्धारित मापदंड के अनुसार नही होने पर लाट रिजेक्ट किया जा सकता है।

