सार्वजनिक वितरण प्रणाली :नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन होगा
नवीनीकरण का कार्य आगामी 16 जून से
रायपुर 27 अप्रैल 2010
छत्तीसगढ़ में पात्रता रखने वाले और जरूरतमंद परिवारों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के लिए प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कर उसमें कार्ड धारक का फोटो लगाकर राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण का कार्य आगामी 16 जून से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक चलेगा। नवीनीकरण केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों के लिए होगा। इनका कोई संबंध ग्रामीण विकास विभाग की गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) सर्वे सूची या किसी अन्य विभाग की किसी योजना के लिए नहीं है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से यहां मंत्रालय से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी योजनाओं के राशन कार्ड वर्ष 2007 में जारी किए गए है। इन राशन कार्डों को जारी हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। पूर्व में नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई हितग्राहियों की सूची के आधार पर विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी किए गए थे। वर्ष 2007-08 के दौरान नगरीय क्षेत्रों में हुए बीपीएल सर्वें में शामिल नए परिवारों को भी उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार राशन कार्ड जारी किये गये हैं। चूंकि वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अल्प समय में हितग्राहियों का चिन्हांकन कर राशन कार्ड प्रदाय किये जाने थे, अत: तत्समय इन राशन कार्डों हेतु हितग्राहियों से आवेदन नहीं लिये गये थे। राशन कार्डों में हितग्राहियों के फोटोग्राफ भी नहीं लगाये गये थे। पिछले तीन वर्षों में कुछ राशन कार्डधारी अपात्र हो गये होंगे या अन्यत्र चले गये हों या मृत्यु हो गई हो। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों से संबंधित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन के जरिये नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय शासन द्वरा लिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि राशन कार्डों का सत्यापन तथा नवीनीकरण प्रथम चरण में शहरी क्षेत्रों में एवं इसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों का उनके निवास स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जावेगा एवं राशनकार्ड हेतु उनकी पात्रता का भी आकलन किया जावेगा। प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिकाओं एवं दस हजार तक की आबादी की नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, बी.पी.एल. योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों का परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों के राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाना है। डुप्लीकेट, अवितरित, त्रुटिपूर्ण एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत अब पात्रता न रखने वाले लोगों को जारी राशन कार्ड को निरस्त किया जावेगा और नये राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। नवीनीकृत राशन कार्डों में फोटो भी लगाई जायेगी ताकि हितग्राहियों की पहचान आसानी से हो सके।
परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत गरीबों को दिया जाने वाले राशन कार्डों के नवीनीकरण में पात्रता के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए जिसमें शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रूपए 3367/-प्रति माह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे। इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशन कार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे। इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये। इसी तरह नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक, नगर-पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जावे। हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रूपए से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे। इसी तरह मोटर चलित चार पहिया वाहन, जैसे टै्रक्टर, ट्रक, बस, कार होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे। हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे मोटर साइकिल, स्कूटर आदि होने पर भी हितग्राही को अपात्र माना जावे, लेकिन वर्तमान में हितग्राही के मकान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी.वी. फ्रिज आदि दैनिक आवश्यकता की वस्तुए हैं उन्हें अपात्र घोषित नहीं किए जाएंगे। राशन कार्ड का सत्यापन करने वाले दल में कम से कम तीन शासकीय कर्मचारी होंगे जो तृतीय श्रेण्ाी के हो सकते हैं। इनमें खाद्य निरीक्षक, नजूल निरीक्षक, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित कोई शासकीय/अर्धशासकीय सेवक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सत्यापन दल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सुपरवाईजर को भी शामिल किया जा सकता है। सत्यापन दल का एक मुखिया कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जाएगा।
परिपत्र में कहा गया है कि राशन कार्डों के नवीनीकरण हेतु पूर्व में उल्लेखित योजनाओं के हितग्राहियों से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं परिवार के मुखिया के दो फोटोग्राफ्स प्राप्त किये जाएंगे। नवीनीकरण के कार्य हेतु राशन कार्डों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए दो से तीन उचित मूल्य दुकानों पर एक सत्यापन केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जो दुकान से भिन्न स्थान होगा। सत्यापन केन्द्र कलेक्टर द्वारा किसी केन्द्रीय स्थान पर सार्वजनिक भवन जैसे स्कूल, कम्युनिटी हॉल, इत्यादि में रखा जाएगा। राशनकार्डधारी द्वारा अपनी पहचान हेतु आवेदन पत्र के साथ में मतदाता परिचय पत्र/बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक/पेन कार्ड, /ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति दी जा सकेगी। विभाग द्वारा जिसके नाम से राशन कार्ड जारी किया गया है, नवीनीकरण के लिए उस व्यक्ति को सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परिवार के सदस्य/व्यक्ति द्वारा किसी अन्य राशनकार्डधारी के राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। आवेदक को नवीरकण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में वांछित जानकारी भरकर तथा एक फोटो (पासपोर्ट साइज) निर्धारित स्थान पर चिपकाकर इसे सत्यापन केन्द्र में प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी जावेगी। एक अतिरिक्त फोटो पृथक से राशनकार्डधारी अपना नाम एवं दुकान क्रमांक फोटो के पीछे लिखकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा। सत्यान केन्द्र द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2010 के उपरांत नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किये जाएंगे।
यदि सर्वे में आवेदक का राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु योग्य नहीं पाया जाता है तो आवेदक को इसके कारणों की जानकारी दी जावेगी तथा राशन कार्ड सत्यापन दल द्वारा निरस्त किया जाएगा। ऐसे राशन कार्डधारी जो सत्यापन हेतु निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होंगे, उनके नाम के आगे रिमार्क कॉलम में अनुपस्थित दर्ज कर दिया जावेगा एवं इनके राशन कार्ड नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे। 16 जुलाई 2010 के उपरांत प्रत्येक सत्यापन दल नवीनीकृत एवं शेष राशन कार्डधारियों की अंतिम प्रमाणित एवं सत्यापन सूची 17 जुलाई 2010 को कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। सूची पर दावा/ आपत्तियां 30 जुलाई, 2010 तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्र में लिये जाएंगे। दावा/आपत्तियों का निराकरण दिनांक 5 अगस्त 2010 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और 10 अगस्त 2010 तक नवीनीकृत राशन कार्ड धारकों की अंतिम सूची जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित उचित मूल्य दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।

