विचाराधीन बंदी की मृत्यु : दण्डाधिकारी जांच के आदेश
जांच अधिकारी के समक्ष 14 मई को दी जा सकती है जानकारी
रायपुर 27 अप्रैल 2010
राजधानी रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में एक विचाराधीन बंदी श्री मेलाराम साहू पिता मालिक राम साहू, (उम्र 38 वर्ष) की विगत 18 अप्रैल 2010 को हुई मृत्यु के कारणों की दण्डाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने इसके लिए जांच हेतु डिप्टी कलेक्टर (अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर) रायपुर श्रीमती जयश्री जैन को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। विधाराधीन बंदी स्वर्गीय श्री मेलाराम साहू बिलासपुर जिले के चकरभाठा बस्ती के निवासी थे। उनकी मृत्यु के मामले में जेल अधीक्षक ने दण्डाधिकारी जांच कराने का अनुरोध किया था।
दण्डाधिकारी जांच के लिए जांच अधिकारी ने अपने ज्ञापन में इस प्रकरण के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से साक्ष्य आमंत्रित किए हैं। जांच अधिकारी ने कहा है कि विचाराधीन बंदी की मृत्यु के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को जानकारी या लिखित सूचना देनी हो वे कलेक्टर रायपुर के कार्यालय कक्ष क्रमांक-21 में आगामी 14 मई 2010 को सवेरे 11 बजे उपस्थित होकर इस संबंध में जानकारी या लिखित सूचना दे सकते हैं। इस प्रकरण में दण्डाधिकारी जांच के लिए तीन बिन्दु तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं - मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है और अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे।

