बंदी की मौत : दण्डाधिकारी जाँच के आदेश
जाँच अधिकारी के समक्ष 23 मई को दी जा सकती है जानकारी
रायपुर, 04 मई 2011
राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में एक विचाराधीन बंदी श्री अकलू मांझी पिता कर्रू मांझी (उम्र 55 वर्ष) की विगत 20 अप्रैल 2011 को हुई मृत्यु के कारणों की दण्डाधिकारी जांच के आदेश दिए गए है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर) श्रीमती आरती वासनिक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। विचाराधीन बंदी स्वर्गीय अकलू मांझी जिला सरगुजा थाना सीतापुर के ग्राम वंदना छुटरापारा के निवासी थे।
दण्डाधिकारी जांच के लिए जांच अधिकारी ने अपने ज्ञापन में इस प्रकरण के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से साक्ष्य आमंत्रित किए है। जांच अधिकारी ने कहा है कि विचाराधीन बंदी की मृत्यु के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को जानकारी या लिखित सूचना देनी हो वे कलेक्टर कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक-21 में 23 मई को सवेरे उपस्थित होकर इस संबंध में जानकारी या लिखित सूचना दे सकते हैं। इस प्रकरण में दण्डाधिकारी जांच के लिए तीन बिन्दु तय किए गए है-मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन है और अन्य बिंदु जो जांच अधिकारी उचित समझें।

