बंदी की मौत : दण्डाधिकारी जांच के आदेश
जांच अधिकारी के समक्ष 23 मई तक दी जा सकती है जानकारी
राजधानी रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में एक दंडित बंदी श्री सीताराम साहू पिता श्री जयराम साहू (उम्र 60 वर्ष) की विगत 22 अप्रैल 2011 को हुई मृत्यु के कारणों की दण्डाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर) रायपुर श्रीमती आरती वासनिक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। दंडित बंदी स्वर्गीय श्री सीताराम साहू जिला धमतरी थाना मगरलोड के ग्राम करेलीबड़ी के निवासी थे।
दण्डाधिकारी जांच के लिए जांच अधिकारी ने अपने ज्ञापन में इस प्रकरण के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से साक्ष्य आमंत्रित किए हैं। जांच अधिकारी ने कहा है कि दंडित बंदी की मृत्यु के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को जानकारी या लिखित सूचना देनी हो, वे कलेक्टर कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक-21 में 23 मई को सवेरे 11 बजे उपस्थित होकर इस संबंध में जानकारी या लिखित सूचना दे सकते हैं। इस प्रकरण में दण्डाधिकारी जांच के लिए तीन बिन्दु तय किए गए हैं - मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है और अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे।

