मकान मालिकों को निर्देश, किराएदारों की जानकारी पुलिस को दें
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जारी किए आदेश
रायपुर, 09 मई 2011
छत्तीसगढ के रायपुर जिले में कोई भी मकान अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान किराये पर देने के पहले मकान मालिक को अपने किरायेदार के संबंध में पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास जमा कराना जरूरी होगा। इसके लिए एक प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री दीपांशु काबरा ने इस महीने की सात तारीख को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 (6) के तहत इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार कोई भी मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक उस समय तक अपना मकान किराये पर नहीं देंगे जब तक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जो मकान अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान किराये पर लेना चाहते हैं, उनकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में देंगे। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किरायेदार या कर्मचारी या घरेलू काम-काज में सहायता करने वाले की हैसियत से रह रहे हों, तो उनकी जानकारी संबंधित मकान मालिक अथवा संबंधित प्रतिष्ठान मालिक पूर्ण विवरण के साथ थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी होने के दिन से पन्द्रह दिवस में देंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेकेदार आदि ऐसे कोई भी नियोजित कर्मचारी घरेलू नौकर, सहायक जिनमें घरेलू काम-काज में सहायता करने वाले अथवा करने वाली महिला भी शामिल है, नौकरी में तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि वह उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी क्षेत्र के थाना में जमा नहीं कर देते। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और पन्द्रह दिवस के भीतर इस आदेश का पालन करना होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों से रायपुर जिले की सीमा क्षेत्र में दी जाए और आदेश की प्रति कार्यालयीन सूचना पटल, स्थानीय निकायों के कार्यालय, पुलिस थानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए।

