छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजनाओं में शहरी गरीब हितग्राहियों को ब्याज दर में पांच प्रतिशत की छूट
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मूणत द्वारा शहरी गरीब हितग्राहियों से ब्याज दर में छूट का लाभ उठाने की अपील
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजनाओं में पंजीकृत कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को एक लाख रूपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ब्याज दर में यह छूट राज्य शासन द्वारा शहरी गरीबों के लिए संचालित ब्याज अनुदान योजना के तहत दी जाएगी। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने सभी शहरी गरीब हितग्राहियों से ब्याज दर में छूट की योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए अटल आवास, ई.डब्ल्यू.एस. आवास और दीनदयाल आवास योजनान्तर्गत एल.आई.जी. मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त योजनाओं में पंजीकृत हितग्राहियों द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अटल आवास एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनाें हेतु पंजीकृत ऐसे हितग्राहियों जिनकी औसत मासिक आय 3300 रूपए से कम है तथा दीनदयाल आवास एवं अन्य एल.आई.जी. आवासाें हेतु पंजीकृत हितग्राही जिनकी औसत मासिक आय 7300 रूपए से कम है, यदि वे बैंक से ऋण लेकर राशि जमा करना चाहते हैं तो राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना के तहत उन्हें एक लाख रूपए तक की ऋण राशि पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक अप्रैल 2009 के बाद ऋण लेने वाले शहरी गरीब हितग्राही भी पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। गृह निर्माण मंडल द्वारा सभी बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी कर उन्हें शहरी गरीब हितग्राहियों को ब्याज अनुदान योजना का लाभ देने का अनुरोध किया है। बैंक शासन की ब्याज अनुदान योजना के तहत गरीब हितग्राहियों को ब्याज अनुदान का लाभ देकर अनुदान की राशि हुडको के रायपुर स्थित कार्यालय से क्लेम कर सकते हैं।

