लियेंडर पेस ने राज्यपाल से मुलाकात की लगभग दो दशक बाद फिर शुरू हुआ गोंडवाना कप राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट:मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया शुभारंभ मंत्रिपरिषद की बैठक : छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर अब और अधिक कठोर कारावास हीरानार नल-जल योजना के लिए 19.42 लाख रूपए स्वीकृत ग्राम कुथुर के लिए नल-जल योजना स्वीकृत उर्दू अकादमी में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना : अब तक 153.40 करोड़ की लागत के सात हजार से ज्यादा विकास कार्य पूर्ण सक्षम योजना : राज्य की 284 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिला 1.62 करोड़ रूपए का ऋण ग्राम पंचायतें अब दस लाख रूपये तक के निर्माण कार्य कर सकेंगे कमरौद स्कूल का नामकरण अहिल्या बाई त्रेतानाथ के नाम पर गलफुल्ला और चनान नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री बिसेन की सौजन्य मुलाकात मुख्यमंत्री से अभनपुर नगर पंचायत के प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात श्री केदार कश्यप से पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री शिव चन्द्राकर ने सौजन्य मुलाकात की उपार्जन केन्द्रों में तेजी से हो रही धान की आवक श्रम मंत्री श्री साहू की अध्यक्षता में असंगठित श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली प्रवास पर आज करेंगे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से मुलाकात कृषि मंत्री श्री साहू ने किया खारून नदी पर एनीकट सह रपटे का भूमिपूजन राज्यपाल से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सौजन्य मुलाकात की मुख्यमंत्री के समक्ष जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सौजन्य मुलाकात की

Personal tools
You are here: Home समाचार श्रम चार श्रमिक संगठनों की अनिश्चित कालीन हड़ताल का मामला औद्योगिक न्यायालय को

चार श्रमिक संगठनों की अनिश्चित कालीन हड़ताल का मामला औद्योगिक न्यायालय को

What
When Jun 15, 2010
from 04:20 PM to 04:20 PM
Add event to calendar vCal
iCal

    रायपुर 15 जून 2010

 राज्य शासन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र में चार विभिन्न श्रमिक संगठनों भिलाई श्रमिक सभा, भिलाई स्टील मजदूर सभा (एटक), हिन्दुस्तान एम्प्लाईज यूनियन (सीटू) और स्टील एम्पलाई यूनियन (इंटक) की सात जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल की वैधानिकता का मामला औद्योगिक न्यायालय रायपुर को निर्णय के लिए सौंपा गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत यह मामला औद्योगिक न्यायालय को प्रेषित किया है। इस आशय का आदेश भी यहां मंत्रालय डी.के.एस.भवन से श्रम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
    श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन को भिलाई श्रमिक सभा, भिलाई स्टील मजदूर सभा (एटक), हिन्दुस्तान एम्प्लाईज यूनियन (सीटू) और स्टील एम्पलाई यूनियन (इंटक) द्वारा 07 जून 2010 को भिलाई इस्पात संयंत्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की सूचना संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्राप्त हुई है। चूंकि प्रस्तावित हड़ताल संयंत्र प्रबंधन के आवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 80 के तहत प्रथम दृष्टि से ही अवैधानिक है। अत: राज्य शासन द्वारा इसे राज्य औद्योगिक न्यायालय रायपुर को उचित निर्णय के लिए प्रेषित कर दिया गया है। शासन द्वारा भिलाई श्रमिक सभा, भिलाई स्टील मजदूर सभा (एटक), हिन्दुस्तान एम्प्लाईज यूनियन (सीटू) और स्टील एम्पलाई यूनियन (इंटक) द्वारा अनुसूची में वर्णित बिन्दुओं पर मांग पत्र की वैधानिकता और इस संबंध में नियोजक को  दिए जाने वाले निर्देशों पर भी औद्योगिक न्यायालय से निर्णय की अपेक्षा की गयी है।

क्रमांक-1250/नागेश

 

« May 2012 »
May
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031