भू-स्थापित कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल का मामला श्रम न्यायालय को
रायपुर 18 अगस्त 2010
राज्य शासन द्वारा कोरबा जिले की लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में भू-स्थापित कर्मचारियों द्वारा ग्यारह अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की वैधानिकता का मामला श्रम न्यायालय कोरबा को निर्णय के लिए सौंपा गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत यह मामला श्रम न्यायालय को प्रेषित किया है। इस आशय का आदेश भी यहां मंत्रालय डी.के.एस.भवन से श्रम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन को कोरबा जिले के लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के संयंत्र में भू-स्थापित कर्मचारियों द्वारा ग्यारह अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की सूचना प्राप्त हुई है। चूंकि प्रस्तावित हड़ताल छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 31 (2) के तहत भू-स्थापित कर्मचारियों द्वारा विहित प्रारूप में कोई परिवर्तन सूचना नहीं दी गयी है तथा मांगों के संबंध में प्रबंधन और कर्मचारियों के मध्य चर्चा जारी है। इसलिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 80 के तहत यह प्रस्तावित हड़ताल प्रथम दृष्टि में ही अवैधानिक है। अत: राज्य शासन द्वारा इसे श्रम न्यायालय कोरबा को उचित निण्र्ाय के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

