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श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर उनके परिवार को मिलेगी एक लाख रूपए की अनुग्रह राशि

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When Jan 13, 2011
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    रायपुर, 13 जनवरी 2011

छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण कार्यो में संलग्न श्रमिकों की कार्य के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को एक लाख रूपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। अपंगता की स्थिति में 75 हजार रूपए और सामान्य मृत्यु होने पर 25 हजार रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। श्रमिक की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के साथ ही तत्काल पांच हजार रूपए अंत्येष्टि सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश में विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह राशि भुगतान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
      मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में पहली बार श्रमवीरों के कल्याण और उनके परिवारों को आर्थिक-सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत गठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा भवन निर्माण कार्यो से जुड़े श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटना में अथवा सामान्य मृत्यु होने पर उनके परिवार को अनुग्रह राशि के साथ ही अंत्येष्टि सहायता राशि देने विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह राशि भुगतान योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का प्रारंभ गत वर्ष 17 जून को यहां रायपुर में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा किया गया।
         श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने आज यहां बताया कि प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों की कार्य के दौरान किसी दुर्घटना में या सामान्य मृत्यु होने पर उनके परिवार को संबल प्रदान करने राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह राशि के साथ ही अंत्येष्टि के लिए तत्काल सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के अपने घर से काम पर जाने, कार्य के दौरान और कार्य स्थल से घर वापसी तक किसी भी मृत्यु को दुर्घटना माना जाएगा। मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता राशि संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा तत्काल अथवा एक सप्ताह के भीतर नगद दी जाएगी जबकि अनुग्रह राशि मण्डल की स्वीकृति के पश्चात एकाउंट पेयी चेक द्वारा दी जाएगी। श्री साहू ने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 60 आयुवर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही पात्र होंगे। यह सहायता आत्महत्या, मादक पदार्थो के सेवन और कानून का उल्लंघन कर एक-दूसरे से मारपीट के दौरान हुई मृत्यु के लिए नही दी जाएगी। अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह राशि के लिए उत्तराधिकारी को आवेदन श्रमिक की मृत्यु के तीन माह तक संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय में करना होगा। जहां सक्षम अधिकारी द्वारा पात्रता की जांच कर सहायता राशि प्रदान की जाएगी । इस योजना की अधिक जानकारी के लिए राजधानी रायपुर के रविनगर पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के कार्यालय पर व्यक्तिगत तौर पर अथवा दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय का दूरभाष नंबर 0771-2420032 है।

        

     क्रमांक-5689/पवन




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