दस या अधिक कर्मचारी वाले चिकित्सा संस्थानों में भी लागू होगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर मंगायी आपत्तियां एवं सुझाव
रायपुर, 04 मार्च 2011
प्रदेश में संचालित ऐसे चिकित्सा संस्थान जहां दस या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं अथवा पिछले 12 माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों, वहां भी अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होगा। ये चिकित्सा संस्थान निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले चिकित्सालयों के साथ ही नर्सिंग होम, निदान केन्द्र और रोग विज्ञान प्रयोगशाला होंगी। ये संस्थान उन क्षेत्रों में संचालित होना चाहिए जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान, अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत लागू है। राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से विमर्श के पश्चात इस संबंध में यहां मंत्रालय से 28 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह अथवा उसके पश्चात इसे लागू करने के संबंध में उपरोक्त समयावधि में व्यक्तियों से आपत्तियां अथवा सुझाव मंगाए गए है। आपत्तियां अथवा सुझाव प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को भेजा जा सकता है।

