श्रम विभाग में अपराधिक प्रकरणों की स्वीकृति के लिए मुख्य निरीक्षक नियुक्त
राज्य शासन ने प्रदेश के सभी सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम पदाधिकारियों, उप संचालक एवं सहायक संचालक (औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) को उनके कार्य क्षेत्र के तहत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों से जुड़े अपराधिक प्रकरणों की स्वीकृति के लिए मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया है। इस आशय की अधिसूचना यहां श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दी गयी है। यह नियुक्ति भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 42(2) सहपठित धारा 54(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों के आधीन जारी की गयी है।

