26 जनवरी 2001 के बाद जुड़वा बच्चे होने पर भी उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे
रायपुर 06 जून 2011
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपनियम 6 में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद होने वाले प्रसव में, दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, तो उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा। उक्त नियम में पूर्व में यह प्रावधान था कि जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो उम्मीदवार को किसी भी सेवा या पर पर नियुक्ति के लिए अपात्र माना गया था। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में यहां मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में विगत 15 मार्च 2011 को प्रकाशित की जा चुकी है।
क्रमांक-1115/कुशराम

