सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन
रायपुर, 30 जून 2011
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 64 के तहत बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र के गांवों के समग्र विकास के लिए सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा 24 जून 2011 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्राधिकरण के अन्तर्गत सीपत क्षेत्र के कुल 23 गांवों को शामिल किया गया है।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सीपत, कौंवाताल, झलमला, नरगोड़ा, ठरकपुर, गुड़ी, हीन्डाडीह, कर्रा, डवनडीह, दर्राभाठा, कौड़िया, देवरी, जांजी, पंधी, खजुरी, मटियारी, मोहरा, बरेली, रॉक, सेलर, रलिया, गतौरा, परसाही को शामिल किया गया है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा सीपत विशेष क्षेत्र की वर्तमान भूमि के उपयोग का प्रकाशन सीपत तहसील कार्यालय भवन में जन समुदाय के अवलोकन के लिए रखा गया है। राजपत्र में प्राधिकरण में शामिल गांवों की केवल चारों दिशाओं की सीमा से लगे गांवों के नाम ही प्रकाशित किए गए हैं। बीच के गांव स्वत: प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित माने जाएंगे।

