प्रदेश में 19 नये सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति और पदस्थापनाएं
रायपुर, 08 अगस्त 2011
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2008 की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नतीजों के आधार पर मेरिट सूची से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए अनुशंसित 19 उम्मीदवारों की नई नियुक्ति और पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए है। गृह विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से इस माह की तीन तारीख को जारी आदेश के अनुसार नवनियुक्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
नियुक्ति आदेश के अनुसार श्री फिरोज आलम को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला रायपुर, श्री डोमन प्रसाद चंद्रवंशी को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग, श्री दिलीप कुमार सिंह को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला सरगुजा, श्री तेजकुमार एक्का को रायपुर जिले की तहसील बलौदाबाजार, श्री अल्बर्ट टोप्पो को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला सरगुजा, श्री मुक्ति प्रकाश एक्का को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला रायपुर, श्री प्रमोद चन्द्र केरकेट्टा को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला जांजगीर-चांपा, श्रीमति मेरी रोजलिया कुजूर को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला जशपुर, कुमारी प्रतिभा मरकाम को तहसील बीजापुर, श्री नीरज किशोर सिंह को राजनांदगांव जिले की तहसील अम्बागढ़ चौकी, श्री सुनील कुमार सिंह को दुर्ग जिले की तहसील दल्लीराजहरा और श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला रायगढ़ पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार श्री अनीश शर्मा को रायपुर जिले की तहसील बलौदाबाजार, श्री चंदन मानकर को दुर्ग जिले की तहसील बालौद, श्री भूपेन्द्र कुमार डहरिया को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला कोरबा, श्री बंसत कुमार बुनकर को दुर्ग जिले की तहसील डौंडीलोहारा, श्री संजीव राय को तहसील केशकाल, श्री राजेश कुमार त्रिपाठी को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला राजनांदगांव और श्री प्रवीण कुमार भास्कर को राजनांदगांव जिले की तहसील छुईखदान पदस्थ किया गया है।
आदेश में नियुक्ति की शर्तो को भी स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण, तैयार कार्यक्रम अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के बाद ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत शामिल होकर वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों को शामिल किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली परीक्षा में प्रथमबार में असफल होने पर संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा, कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा भत्ता व्यय शामिल होगा, कि वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।
नियुक्ति आदेश के अनुसार श्री फिरोज आलम को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला रायपुर, श्री डोमन प्रसाद चंद्रवंशी को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग, श्री दिलीप कुमार सिंह को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला सरगुजा, श्री तेजकुमार एक्का को रायपुर जिले की तहसील बलौदाबाजार, श्री अल्बर्ट टोप्पो को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला सरगुजा, श्री मुक्ति प्रकाश एक्का को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला रायपुर, श्री प्रमोद चन्द्र केरकेट्टा को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला जांजगीर-चांपा, श्रीमति मेरी रोजलिया कुजूर को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला जशपुर, कुमारी प्रतिभा मरकाम को तहसील बीजापुर, श्री नीरज किशोर सिंह को राजनांदगांव जिले की तहसील अम्बागढ़ चौकी, श्री सुनील कुमार सिंह को दुर्ग जिले की तहसील दल्लीराजहरा और श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला रायगढ़ पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार श्री अनीश शर्मा को रायपुर जिले की तहसील बलौदाबाजार, श्री चंदन मानकर को दुर्ग जिले की तहसील बालौद, श्री भूपेन्द्र कुमार डहरिया को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला कोरबा, श्री बंसत कुमार बुनकर को दुर्ग जिले की तहसील डौंडीलोहारा, श्री संजीव राय को तहसील केशकाल, श्री राजेश कुमार त्रिपाठी को कार्यालय उप संचालक अभियोजन जिला राजनांदगांव और श्री प्रवीण कुमार भास्कर को राजनांदगांव जिले की तहसील छुईखदान पदस्थ किया गया है।
आदेश में नियुक्ति की शर्तो को भी स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण, तैयार कार्यक्रम अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के बाद ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत शामिल होकर वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों को शामिल किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली परीक्षा में प्रथमबार में असफल होने पर संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा, कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा भत्ता व्यय शामिल होगा, कि वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।
क्रमांक-2169/चतुर्वेदी

