बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन-पत्र 15 मई तक आमंत्रित
रायपुर 15 अप्रैल 2011
राज्य सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में इसके लिए पात्रता रखने वाले बेरोजगारों से आगामी 15 मई तक आवेदन पत्र जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष तक आयु समूह के उच्चतर माध्यमिक या उससे आगे की परीक्षा उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों जिनकी स्वत: की आय का कोई स्रोत नही हो और वह पिता/पालक पर पूर्णत: आश्रित हो, को मासिक पांच सौ रूपए की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
रोजगार और प्रशिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय में और शहरी क्षेत्र के बेरोजगार स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत कार्यालय में 15 मई तक सभी जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। आवेदकों की उम्र एक जनवरी 2011 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक जनवरी 2011 की स्थिति में ही रोजगार कार्यालय में कम से कम दो वर्ष से पंजीकृत होना भी जरूरी है। आवेदन पत्रों पर जनपद पंचायत और नगरीय निकाय की समिति द्वारा विचार करने के बाद पात्रता के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की मंजूरी दी जाएगी। समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की सूचना पृथक से दी जाएगी। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्र, आय संबंधी प्रमाण पत्र आदि मूल रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिए कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि बेरोजगारी भत्ता सबसे पहले एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाएगा। यदि इस दौरान आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को रोजगार या स्व-रोजगार प्राप्त हो जाता है तो यह भत्ता स्वत: समाप्त हो जाएगा। चयनित आवेदकों को शासन की विभिन्न रोजगारमूलक या स्व-रोजगार योनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। अगर वे प्रशिक्षण नहीं लेना चाहेंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ते का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अगर आवेदक को बेरोजगारी भत्ते की जरूरत होगी, तो उसे इसके नवीनीकरण के लिए समिति के समक्ष पुन: उपस्थित होना पडेग़ा। योजना की विस्तृत जानकारी संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण ''रोजगार पक्ष'' की वेबसाईट www.cg.nic.in/cgemployment (सीजीईएमपीएलओवायएमइएनटी) से भी प्राप्त की जा सकती है।

