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राज्य में रैगिंग की रोकथाम के लिए अनेक कदम

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When Aug 28, 2010
from 08:35 PM to 08:35 PM
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सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में ऐंटी रैगिंग समिति

सभी शैक्षणिक संस्थाओं में ऐंटी रैगिंग स्काउड

    रायपुर 27 अगस्त 2010

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम और उन्मूलन करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाये गए हैं। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अनेक परिपत्र जारी कर राज्य के हर जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 'जिला स्तरीय रैगिंग समिति' बनाने के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थाओं में 'ऐंटी रैगिंग समिति' और 'ऐंटी स्काउड' बनाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
    उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र में प्रदेश के सभी जिलों में जिला मजिस्टे्रट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ऐंटी रैगिंग समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस समिति में समस्त शिक्षा संस्थानों के संस्था प्रमुख के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि, युवा विकास कार्यक्रमों से संबंधित जिला स्तरीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा समस्त छात्र संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य बनाये जायेंगे। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
    उच्च शिक्षा विभाग के एक अन्य परिपत्र में प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में ऐंटी रैगिंग समिति एवं एेंटी स्काउड' बनाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित संस्थान के कुलपति या प्राचार्य या निदेशक इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा इस समिति में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया, युवा गतिविधियों से संबंधी गैर सरकारी संगठनों, संकाय, पालकों, वरिष्ठ विद्यार्थियों, नये विद्यार्थियों के साथ-साथ अशैक्षणिक स्टाफ के प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में रहेंगे।
    इसी तरह हर संस्थान में संस्था प्रमुख की अध्यक्षता में ऐंटी रैगिंग स्काउड का गठन भी किया जाएगा। यह स्काउड संस्था के ऐंटी रैगिंग समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। यह स्काउड सजग, सक्रिय और गतिशील रहकर गश्त कर सकेगा तथा इसे हास्टल आदि में छापा मारने का अधिकार भी होगा। ऐंटी रैगिंग स्काउड में केवल कैम्पस के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
    उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एक अन्य परिपत्र में निजी हॉस्टलों के पंजीयन करने, ऐंटी रैंगिग समिति से संबंधित अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दूरभाष क्रमांक के प्रचार-प्रसार करने, संस्थान में प्रवेश हेतु प्रकाशित विवरण पत्रिका में रैंगिंग की रोकथाम के उपाय और दण्ड के प्रावधान भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं को जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर रैगिंग की रोकथाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक-2536A/पंकज

 

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