गृह निर्माण मण्डल के पेंशनरों को भी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों की तरह पुनरीक्षित पेंशन
रायपुर, 3 अप्रैल 2011
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छठवें वेतनमान के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत राज्य शासन के पेंशनरों के समान पुनरीक्षित पेंशन की पात्रता होगी। गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त ने यहां इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा 21 मार्च 2011 को जारी आदेश और वित्त एवं योजना विभाग के दिनांक 31 अगस्त 2009 के परिपत्रों के अनुसार एक जनवरी 2006 के पहले सेवानिवृत्त और इसी दिनांक को या उसके बाद सेवानिवृत्त, नियमित कार्यभारित और आकस्मिकता वेतन पाने वाले पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत पेंशन अथवा दिवंगत कर्मचारियों के प्रकरणों में परिवार पेंशन प्रदान करने स्वीकृति दी गयी है। राज्य शासन के इस आदेश के परिपालन में गृह निर्माण मण्डल ने भी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के पेंशनरों के सम्मान पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्रदान करने की स्वीकृति दी है। गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त ने पिछले महीने की 28 तारीख को यह आदेश जारी कर दिया है।

