लियेंडर पेस ने राज्यपाल से मुलाकात की लगभग दो दशक बाद फिर शुरू हुआ गोंडवाना कप राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट:मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया शुभारंभ मंत्रिपरिषद की बैठक : छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर अब और अधिक कठोर कारावास हीरानार नल-जल योजना के लिए 19.42 लाख रूपए स्वीकृत ग्राम कुथुर के लिए नल-जल योजना स्वीकृत उर्दू अकादमी में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना : अब तक 153.40 करोड़ की लागत के सात हजार से ज्यादा विकास कार्य पूर्ण सक्षम योजना : राज्य की 284 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिला 1.62 करोड़ रूपए का ऋण ग्राम पंचायतें अब दस लाख रूपये तक के निर्माण कार्य कर सकेंगे कमरौद स्कूल का नामकरण अहिल्या बाई त्रेतानाथ के नाम पर गलफुल्ला और चनान नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री बिसेन की सौजन्य मुलाकात मुख्यमंत्री से अभनपुर नगर पंचायत के प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात श्री केदार कश्यप से पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री शिव चन्द्राकर ने सौजन्य मुलाकात की उपार्जन केन्द्रों में तेजी से हो रही धान की आवक श्रम मंत्री श्री साहू की अध्यक्षता में असंगठित श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली प्रवास पर आज करेंगे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से मुलाकात कृषि मंत्री श्री साहू ने किया खारून नदी पर एनीकट सह रपटे का भूमिपूजन राज्यपाल से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सौजन्य मुलाकात की मुख्यमंत्री के समक्ष जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सौजन्य मुलाकात की

Personal tools
You are here: Home समाचार अन्य समाचार गृह निर्माण मण्डल के पेंशनरों को भी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों की तरह पुनरीक्षित पेंशन

गृह निर्माण मण्डल के पेंशनरों को भी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों की तरह पुनरीक्षित पेंशन

What
When Apr 03, 2011
from 06:00 PM to 06:00 PM
Add event to calendar vCal
iCal

रायपुर, 3 अप्रैल 2011

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छठवें वेतनमान के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत राज्य शासन के पेंशनरों के समान पुनरीक्षित पेंशन की पात्रता होगी। गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त ने यहां इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा 21 मार्च 2011 को जारी आदेश और वित्त एवं योजना विभाग के दिनांक 31 अगस्त 2009 के परिपत्रों के अनुसार एक जनवरी 2006 के पहले सेवानिवृत्त और इसी दिनांक को या उसके बाद सेवानिवृत्त, नियमित कार्यभारित और आकस्मिकता वेतन पाने वाले पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत पेंशन अथवा दिवंगत कर्मचारियों के प्रकरणों में परिवार पेंशन प्रदान करने स्वीकृति दी गयी है। राज्य शासन के इस आदेश के परिपालन में गृह निर्माण मण्डल ने भी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के पेंशनरों के सम्मान पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्रदान करने की स्वीकृति दी है। गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त ने पिछले महीने की 28 तारीख को यह आदेश जारी कर दिया है।

क्रमांक-35/स्वराज्य



« May 2012 »
May
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031