छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम की प्रतियां विक्रय के लिए उपलब्ध
रायपुर 03 नवम्बर 2010
छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 की प्रतियां शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में विक्रय के लिए उपलब्ध है। पुस्तक का विक्रय मूल्य सत्रह रूपए निर्धारित है। वित्त विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से इस आशय का परिपत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को जारी कर कहा गया है, कि विभाग अपने स्वयं के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार प्रतियां राजनांदगांव मुद्रणालय से क्रय करना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 1977 के स्थान पर एक अक्टूबर 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है।

