सुखद सहारा योजना : हर माह दो लाख महिलाओं को मिल रही आर्थिक मदद
रायपुर, 18 दिसम्बर 2010
राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित सुखद सहारा योजना के तहत लगभग दो लाख महिलाओं को प्रति हितग्राही दो सौ रूपए के हिसाब से मासिक पेंशन दी जा रही है। योजना के तहत राज्य के 18 से 50 वर्ष तक की निराश्रित विधवा और परित्यक्त महिलाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखने वाली महिलाएं संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पलिका और नगर निगमों में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के द्वारा पुनर्वासित होने तक सहायता प्रदान करना है।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुखद सहारा योजना के तहत प्रदेश के एक लाख 94 हजार 430 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना में बिलासपुर जिले में सर्वाधिक 29 हजार 172 महिलाओं को यह पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार रायपुर जिले की 27 हजार 908 महिलाओं, महासमुंद जिले में सात हजार 592, धमतरी जिले में छह हजार 517 महिलाओं, दुर्ग जिले में 19 हजार 536 महिलाओं, राजनांदगांव जिले में आठ हजार 454 महिलाओं, कबीरधाम (कवर्धा) जिले में छह हजार 893 महिलाओं, बस्तर में छह हजार 200 महिलाओं, दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) जिले में आठ हजार 513 महिलाओं और कांकेर (उत्तर बस्तर) जिले में तीन हजार 955 महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले में दो हजार 229 महिलाएं, नारायणपुर जिले में 715 महिलाएं, कोरबा जिले में 10 हजार 673 महिलाएं, जांजगीर-चाम्पा जिले में 16 हजार 764 महिलाएं, रायगढ़ जिले में आठ हजार 280 महिलाएं, जशपुर जिले में तीन हजार 917 महिलाएं, सरगुजा जिले में 20 हजार 829 महिलाएं और कोरिया जिले में पांच हजार 943 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं।

