छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 का वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के समयमान वेतनमान निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी
रायपुर 29 दिसंबर 2010
राज्य शासन ने ऐसे कर्मचारियों के समयमान वेतनमान निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं जिन्हे विकल्प के आधार पर या अन्य किन्ही कारणों से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 का वेतनमान मिल रहा है। वित्त विभाग ने कुछ विभागों द्वारा चाहे गए स्पष्टीकरण के संबंध में यह निर्देश जारी किया है।
वित्त विभाग द्वारा 27 दिसंबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे पद हेतु जिनका समयमान वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की वेतन संरचना के आधार पर स्वीकृत किया गया है किंतु उक्त पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी को विकल्प के आधार पर या अन्य किन्ही कारणों से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 का वेतनमान मिल रहा है तो ऐसे कर्मचारियों को उनके पद हेतु स्वीकृत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के वेतन संरचना के तत्स्थानी छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के वेतनमान के अनुसार समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

