लियेंडर पेस ने राज्यपाल से मुलाकात की लगभग दो दशक बाद फिर शुरू हुआ गोंडवाना कप राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट:मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया शुभारंभ मंत्रिपरिषद की बैठक : छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर अब और अधिक कठोर कारावास हीरानार नल-जल योजना के लिए 19.42 लाख रूपए स्वीकृत ग्राम कुथुर के लिए नल-जल योजना स्वीकृत उर्दू अकादमी में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना : अब तक 153.40 करोड़ की लागत के सात हजार से ज्यादा विकास कार्य पूर्ण सक्षम योजना : राज्य की 284 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिला 1.62 करोड़ रूपए का ऋण ग्राम पंचायतें अब दस लाख रूपये तक के निर्माण कार्य कर सकेंगे कमरौद स्कूल का नामकरण अहिल्या बाई त्रेतानाथ के नाम पर गलफुल्ला और चनान नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री बिसेन की सौजन्य मुलाकात मुख्यमंत्री से अभनपुर नगर पंचायत के प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात श्री केदार कश्यप से पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री शिव चन्द्राकर ने सौजन्य मुलाकात की उपार्जन केन्द्रों में तेजी से हो रही धान की आवक श्रम मंत्री श्री साहू की अध्यक्षता में असंगठित श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली प्रवास पर आज करेंगे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से मुलाकात कृषि मंत्री श्री साहू ने किया खारून नदी पर एनीकट सह रपटे का भूमिपूजन राज्यपाल से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सौजन्य मुलाकात की मुख्यमंत्री के समक्ष जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सौजन्य मुलाकात की

Personal tools
You are here: Home समाचार अन्य समाचार कैबिनेट के निर्णय

कैबिनेट के निर्णय

What
When Jul 05, 2011
from 06:05 PM to 06:05 PM
Add event to calendar vCal
iCal

दिनांक 05 जुलाई 2011

1. अटल विहार योजना को मंजूरी

  • छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र मुख्यत: राजधानी, जिला/ब्लॉक मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वसुविधायुक्त आवासीय बसाहट (integrated Township) की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी, अर्ध्दशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख आवास निर्माण करने हेतु अटल विहार योजना को मंजूरी दी गयी है। इस योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में प्रदेश में एक लाख आवासों का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 11 हजार 800 करोड़ रूपए व्यय होंगे।
  • योजना के तहत राज्य के जिला/ब्लॉक मुख्यालय, छोटे शहर, बड़े ग्राम, औद्योगिक, कुटीर उद्योग के क्लस्टर क्षेत्र तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में सर्वसुविधयुक्त एवं गुणवत्तायुक्त आवास उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत बसाहटों में स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि का प्रावधान रहेगा। इस योजना के जरिए राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण राज्य के विभिन्न स्थानों में आवासीय मांग की पूर्ति हो सकेगी।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ई.डब्ल्यू एस. आवास के लिए 80.000 रूपए का अनुदान तथा एल.आई.जी. आवास के लिए 40.000 रूपए प्रति भवन के मान से अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। इस पर लगभग 250 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा।
  •  अटल विहार योजना के तहत शासकीय भूमि एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया।

2.  तेलीबांधा तालाब के किनारे स्थित रायपुर विकास प्राधिकरण के व्यावसायिक  परिसर के हितग्राहियों का व्यवस्थापन:-

  •  तेलीबांधा जलाशय की विकास योजना में निहित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रभावित हितग्राहियों को निहित प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करते हुए यथा काबिज एवं व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित 14 दुकानों एवं 01 हॉल का मूल्यांकन कराए जाने के उपरांत समतुल्य लागत की यथा दुकानों/हॉल का व्यवस्थापन करने हेतु नगर निगम रायपुर को अधिकृत किए जाने एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एवं (अचल संपत्ति का अंतरण्) नियम 1994 के नियम (3), (3-क) एवं (8) के प्रावधानों में छूट दिए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया।

3.  अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में नियुक्ति हेतु नियम शिथिल करने का निर्णय

  •  राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय  अनुसार पूर्व में जारी भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए निर्धारित रोस्टर के अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग के संबंधित जिलों के ही स्थानीय निवासियों से रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजने का निर्णय लिया गया।

4.    छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज अधिनियम में संशोधन:-

  • प्रदेश के 7 जिलों 1, सरगुजा, 2 जशपुर, 3, जांजगीर-चांपा, 4 कोरबा, 5 धमतरी, 6 कबीरधाम और 7, महासमुंद में बांस की परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया है। कृषि वाणिकी को बढ़ावा देने के लिए बांस के परिवहन को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

5.    छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड से साख सीमा स्वीकृति हेतु राज्य  शासन द्वारा शुल्क मुक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का निर्णय:-

  •  छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से संबध्द जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कृषि ऋण वितरण हेतु नाबार्ड से अल्पकालीन कृषि साख सीमा प्राप्त करने के लिए नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2011-12 के लिए रूपए 500 करोड़ के शुल्क मुक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। वर्ष 2010-11 में राज्य सहकारी बैंक को 480 करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति दी गयी थी, जिस पर 0.5 प्रतिशत की दर से 2.40 करोड़ रूपए प्रत्याभूति शुल्क में छूट दी गयी है।

6.     डॉ. डी.एन.तिवारी एक सदस्यीय वेतन विसंगति समिति द्वारा द्वारा प्रस्तुत  प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं के परीक्षण हेतु  गठित  की गयी सचिव समिति  का प्रतिवेदन का अनुमोदन :-

  •  डॉ. डी.एन. तिवारी समिति की अनुशंसाओं के संबंध में सचिव समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को मान्य करने का निर्णय लिया गया है। डॉ. डी.एन. तिवारी की अनुशंसाओं एवं उनके संबंध में सचिव समिति की अनुशंसाओं के संदर्भ में यदि किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण के संबंध में यदि कोई परिपत्र/निर्देश जारी करने की आवश्यकता होती है, तो वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जाएंगे। इन अनुशंसाओं को मान्य करने पर राज्य पर अनुमानित 2.56 करोड़ रूपए का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा तथा यह व्यय विभाग द्वारा वेतन भत्ते के उपलब्ध बजट से किया जाएगा।
« May 2012 »
May
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031