पंचायत चुनाव : कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश
रायपुर, 08 जून 2011
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन और उपनिर्वाचन के लिए 13 जून 2011 को मतदान होगा। राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत संबंधित क्षेत्रों में आने वाले कारखानों और स्थापनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों को उक्त निर्वाचन में मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया है। श्रम विभाग ने ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सात दिन कार्य करते है वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दिन में दो-दो घण्टे का अवकाश देने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के तहत आते है वहां काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए है।

