त्रि-स्तरीय पंचायत उप-चुनाव समय-सारिणी जारी:रिक्त स्थानों के लिए मतदान 22 अगस्त को
रायपुर 16 जुलाई 2010
राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायतों में 31 मार्च की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उप-निर्वाचन में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम-28 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया है। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य चालू माह की 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। मतदान की तारीख 22 अगस्त निर्धारित की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र के साथ समय सारिणी भेजते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के रिक्त स्थानों के उप-चुनाव के लिए निर्धारित समय सारिणी के अनुसार रिक्त स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 29 जुलाई को प्रात: साढ़े दस बजे किया जाएगा। इसी के साथ मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख पांच अगस्त निर्धारित की गयी है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच अगले दिन छह अगस्त को की जाएगी तथा नौ अगस्त को अपरान्ह तीन बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके तुरन्त बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 22 अगस्त को प्रात: सात बजे से अपरान्ह तीन बजे तक होगा। मतदान के तुरन्त बाद मतदान केन्द्रों पर मतगणना की जाएगी। आवश्यकता होने पर मतगणना का कार्य 23 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे से तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय पर किया जाएगा। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य के मामले में सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 25 अगस्त को विकासखण्ड मुख्यालय में प्रात: नौ बजे से की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन की सूचना जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी स्थान को भरने के लिए न्यायालयीन आदेश के तहत कोई रोक तो नहीं लगायी गयी है। विशेषकर नाम निर्देशन पत्र के संबंध में आयोग को दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाए। निर्वाचन के संचालन की सभी कार्रवाईयां छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम-1995 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाए।
परिपत्र में कहा गया है कि दो प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाए- (1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देश पत्र के साथ छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 31 में विहित प्रारूप में (पंच को छोड़कर) यथा स्थित शपथ पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसमें अभ्यर्थी की अपराधिक पृष्ठ भूमि, सम्पत्ति, एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी।
(2) उप-निर्वाचन में भरे जाने वाले पदों का निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे।

