ग्राम पंचायतें अब दस लाख रूपये तक के निर्माण कार्य कर सकेंगे
रायपुर, 12 दिसंबर 2011
राज्य शासन ने ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की राशि में बढ़ोत्तरी की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों, सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय से 8 दिसंबर को जारी निर्देश के अनुसार पूर्व में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 6 लाख रूपये तक के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से 10 लाख रूपये तक लागत के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के निर्देश थे। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए यह राशि 10 लाख रूपये तक बढ़ाई गई है।

