छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना
साढ़े तीन सौ हितग्राहियों को 1.10 करोड़ का फायदा
रायपुर 06 मई 2011
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए संचालित आम आदमी बीमा योजना के तहत इकतीस मार्च 2011 तक साढ़े तीन सौ व्यक्तियों को एक करोड़ 10 लाख रुपए की बीमा दावा राषि का भुगतान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा नवमी से कक्षा बारहवीं और आई.टी.आई में पढ़ाई करने वाले छह हजार 826 विद्यार्थियों को लगभग 82 लाख रुपए की षिष्यवृत्ति भी प्रदान की गई।
छत्तीसगढ़ में अब तक तीन लाख 34 हजार ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को इस बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। जबकि प्रदेष में छह लाख 26 हजार से ज्यादा भूमिहीन परिवार निवासरत हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड ने कल अधिकारियों की बैठक में इस योजना की गहन समीक्षा की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिए। श्री ढांड ने आगामी जून माह की पन्द्रह तारीख तक सभी पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ पहुंचाना सुनिष्चित करने के निर्देष दिए।
उल्लेखनीय है कि आम आदमी बीमा योजना का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया जाता है। यह योजना राज्य में पिछले दो वर्ष से संचालित है। इस योजना के तहत शासन की ओर से 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की उम्र वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन परिवारों के मुखिया का शासन की ओर से नि:षुल्क बीमा कराया जाता है। मुखिया की सामान्य मौत होने पर आश्रित परिवार को 30 हजार रुपए और दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अंगभंग होने पर 75 हजार रुपए की एकमुष्त राषि आश्रित परिवार को प्रदान की जाती है। इसके अलावा बीमित परिवार के बच्चों की षिक्षा के लिए कक्षा नवमीं से कक्षा बारहवीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बारह सौ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से षिष्यवृत्ति भी दी जाती है।
छत्तीसगढ़ में अब तक तीन लाख 34 हजार ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को इस बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। जबकि प्रदेष में छह लाख 26 हजार से ज्यादा भूमिहीन परिवार निवासरत हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड ने कल अधिकारियों की बैठक में इस योजना की गहन समीक्षा की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिए। श्री ढांड ने आगामी जून माह की पन्द्रह तारीख तक सभी पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ पहुंचाना सुनिष्चित करने के निर्देष दिए।
उल्लेखनीय है कि आम आदमी बीमा योजना का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया जाता है। यह योजना राज्य में पिछले दो वर्ष से संचालित है। इस योजना के तहत शासन की ओर से 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की उम्र वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन परिवारों के मुखिया का शासन की ओर से नि:षुल्क बीमा कराया जाता है। मुखिया की सामान्य मौत होने पर आश्रित परिवार को 30 हजार रुपए और दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अंगभंग होने पर 75 हजार रुपए की एकमुष्त राषि आश्रित परिवार को प्रदान की जाती है। इसके अलावा बीमित परिवार के बच्चों की षिक्षा के लिए कक्षा नवमीं से कक्षा बारहवीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बारह सौ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से षिष्यवृत्ति भी दी जाती है।
क्रमांक-614/पटेल

