छत्तीसगढ़ में सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मिलेगा 'आम आदमी बीमा योजना' का लाभ
अपर मुख्य सचिव श्री मिंज द्वारा विभागीय काम-काज की समीक्षा
रायपुर, 15 फरवरी 2011
छत्तीसगढ़ में सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को 'आम आदमी बीमा योजना' का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री सरिजयस मिंज ने आज यहां विकास भवन में विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आम आदमी बीमा योजना के दायरे में लाने और उन्हें इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
श्री मिंज ने अधिकारियों से कहा कि सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का बीमा कराने के लिए पंचायतों से इसकी सूची प्राप्त कर जीवन बीमा निगम को सौंपी जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के तहत वर्तमान में तीन लाख 33 हजार 870 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का बीमा कराया जा चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इसके लिए अब तक छह करोड़ 66 लाख 45 हजार रूपए प्रदाय किया गया है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों में 214 परिवारों से दावा प्रकरण प्राप्त हुए है, जिसमें से 157 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 51 लाख 60 हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है। आम आदमी बीमा योजना के तहत शिक्षावृत्ति के 446 प्रकरणों में से 428 का निराकरण किया गया है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रीमियम राशि के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या परिवार का रोजगार करने वाले एक व्यक्ति का बीमा कराया जाता है। बीमा की प्रीमियम राशि प्रति सदस्य 200 रूपए वार्षिक है। इसमें केन्द्र और राज्य का अंशदान 50-50 प्रतिशत होता है। हितग्राही से प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती। योजना के तहत बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपए का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है। दुर्घटना मे मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रूपए और दुर्घटना के कारण एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर 37 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुफ्त एंड-ऑन शिक्षावृत्ति लाभ उपलब्ध है। इसमें नवमीं से बारहवीं कक्षा के लिए दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100 रूपए की क्षिक्षावृत्ति मिलेगी, जो छमाही जुलाई और जनवरी में देय होगी।
श्री मिंज ने अधिकारियों से कहा कि सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का बीमा कराने के लिए पंचायतों से इसकी सूची प्राप्त कर जीवन बीमा निगम को सौंपी जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के तहत वर्तमान में तीन लाख 33 हजार 870 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का बीमा कराया जा चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इसके लिए अब तक छह करोड़ 66 लाख 45 हजार रूपए प्रदाय किया गया है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों में 214 परिवारों से दावा प्रकरण प्राप्त हुए है, जिसमें से 157 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 51 लाख 60 हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है। आम आदमी बीमा योजना के तहत शिक्षावृत्ति के 446 प्रकरणों में से 428 का निराकरण किया गया है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रीमियम राशि के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या परिवार का रोजगार करने वाले एक व्यक्ति का बीमा कराया जाता है। बीमा की प्रीमियम राशि प्रति सदस्य 200 रूपए वार्षिक है। इसमें केन्द्र और राज्य का अंशदान 50-50 प्रतिशत होता है। हितग्राही से प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती। योजना के तहत बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपए का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है। दुर्घटना मे मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रूपए और दुर्घटना के कारण एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर 37 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुफ्त एंड-ऑन शिक्षावृत्ति लाभ उपलब्ध है। इसमें नवमीं से बारहवीं कक्षा के लिए दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100 रूपए की क्षिक्षावृत्ति मिलेगी, जो छमाही जुलाई और जनवरी में देय होगी।
क्रमांक- 6249/चतुर्वेदी

