शिक्षाकर्मी चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु निर्देश जारी
रायपुर 11 मई 2010
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित शिक्षाकर्मी चयन परीक्षा परिणाम के बाद चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने यह बात ध्यान में लाई है कि उनके द्वारा आवेदन में भूलवश योग्यता और विषय अंकित करने में त्रुटि हो गई है, अत: उसे सुधारा जाए। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिला और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर शिक्षाकर्मी नियुक्ति के समय की जाने वाली संविक्षा (स्क्रूटनी) के दौरान अनिवार्य रूप से सावधानी बरतने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी अंकों में परिवर्तन संभव नहीं होगा और जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत इन विकल्पों में काई बदलाव नहीं कर सकेगा।
परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित शिक्षाकर्मी चयन परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके है। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा परिणाम और अभ्यर्थियों की वरीयता सूची भी प्रदेश के जिला और जनपद पंचायतों को उपलब्ध करा दिए गए है। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा अवगत कराया गया है कि परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह बात घ्यान में लाई गई है कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भूलवश जन्मतिथि, वर्ग, बी.एड./डी.एड. और बी.पी.एड. की योग्यता एवं विषय अंकित करने में त्रुटि हो गई है, अत: उसे सुधारा जाए। चूंकि शिक्षाकर्मी चयन परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके है, अत: अब व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के स्तर पर कोई सुधार किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। परिपत्र में जिला और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय की जाने वाली संविक्षा (स्क्रूटनी) के दौरान अनिवार्य रूप से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए है। निर्देश में कहा गया है कि नियुक्ति के दौरान सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। अभ्यर्थियों द्वारा भूलवश आवेदन में अंकित नहीं की गई अपनी योग्यताओं को नियुक्ति के समय की जाने वाली संविक्षा (स्क्रूटनी) के दौरान उन योग्यताओं के संबंध में आवश्यक जांच कर समावेश किया जाए। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में दी गई शर्तो के अनुसार अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके शिक्षाकर्मी चयन परीक्षा-2009 के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड./डी.एड. उपाधि के कारण उसके विषय/संकाय में जो प्रावीण्य स्थान निर्धारित होगा उसके अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। परिपत्र में बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में कोई भी विषय या संकाय अंकित नहीं किया है या गलत अंकित हो गया है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थियों को भी छात्रहित में उनके विषय/संकाय में नियुक्ति के लिए उनके शिक्षाकर्मी चयन परीक्षा-2009 में प्राप्तांक को आधार मानकर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी अंकों में परिवर्तन संभव नहीं होगा और जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत इन विकल्पों में काई बदलाव नहीं कर सकेगा।
क्रमांक-750/चतुर्वेदी

