शिक्षा कर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने के निर्देश
रायपुर, 23 अगस्त 2010/
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन शिक्षाकर्मियों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश नहीं है, उनका अदेय अवकाश स्वीकृत किया जाकर हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किया जाए। इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से इस माह की नौ तारीख को सभी जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर शासन के निर्णय अनुसार शिक्षाकर्मियों को हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
परिपत्र में बताया गया है कि शिक्षाकर्मियों को पिछले साल अक्टूबर से नवम्बर 2009 के मध्य 21 दिन की हड़ताल के वेतन भुगतान के लिए नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान करने के निर्देश विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए थे। छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवीक्षाधीन और नवनियुक्त शिक्षाकर्मियों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश नहीं होने के कारण हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अत: शासन के निर्णय अनुसार जिन शिक्षाकर्मियों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश नहीं है, उनका अदेय अवकाश स्वीकृत किया जाकर हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए।
क्रमांक-2448/चतुर्वेदी/भारती

