बॉयोमास आधारित विद्युत दरों के निर्धारण के लिए आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित
रायपुर 06 फरवरी 2010
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बॉयोमास आधारित विद्युत दरों के निर्धारण के लिए अगले महीने की दो तारीख तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए है। उल्लेखनीय है कि बायोमॉस एनर्जी डेव्हलपमेंट एसोसिएशन (सी.बी.ई.डी.ए.) द्वारा वर्ष 2005 में विद्युत दर निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। इस पर 11 नवम्बर 2005 को आयोग के आदेश द्वारा दर निर्धारित की गई थी। इस आदेश के विरूध्द सी.बी.ई.डी.ए. द्वारा विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपीलीय अधिकरण के निर्देशों के आधार पर आयोग ने बायोमॉस का मूल्य 850 रूपए प्रति टन (सन् 2005-06) के आधार पर विद्युत दर संशोधित की गई हैं
राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव ने आज यहां बताया कि सी.बी.ई.डी.ए. द्वारा आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें बायोमॉस के बढ़े मूल्य के कारण उत्पादित बिजली की दरों को पुन: निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका को आयोग ने याचिका क्रमांक 25/2009 (टी) के तहत पंजीकृत किया है और इस संबंध में दिनांक 17 सितंबर 2009 को एक अंतरिम आदेश भी प्रसारित किया गया है।
सी.बी.ई.डी.ए. द्वारा उक्त याचिका एवं समय-समय पर प्राप्त दस्तावेजों की प्रति एवं आयोग के आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2009 की प्रति आयोग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीएसईआरसी डॉट जीओव्ही डॉट इन ¼www.cserc.gov.in½ पर भी उपलब्ध है। यह याचिका एवं अन्य संबंधित दस्तावेज कार्यालयीन अवधि के दौरान अवलोकन के लिए आयोग के कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे। संबंधित संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों से आयोग द्वारा याचिका एवं संबंधित दस्तावेजों पर अपने सुझाव, आपत्तियां और टिप्पणियां दिनांक 02 मार्च 2010 तक आमंत्रित की गई है, जिन पर विचार करने के बाद उपरोक्त याचिका के संबंध में आयोग द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।

