सक्षम योजना:प्रदेश की 68 महिलाओं को मिला योजना का लाभ
योजना में 48.70 लाख रूपए वितरित
रायपुर 04 सितम्बर 2010
छत्तीसगढ़ सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सक्षम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदेश के 68 महिला हितग्राहियों को 48 लाख 70 हजार रुपए की ऋण राशि वितरित की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की विधवा, परित्यक्ता और 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने और उनमें व्यवसायिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से सक्षम योजना संचालित की जा रही है।
महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 68 हितग्राहियों को 48 लाख 70 हजार रुपए ऋण राशि के रूप में वितरित की गई है। योजना में रायपुर, कबीरधाम और कोरिया जिले के पांच-पांच हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार बिलासपुर जिले की चार महिलाओं को चार लाख रुपए, दुर्ग जिले में पांच महिलाओं को चार लाख रुपए, राजनांदगांव जिले में चार महिलाओं को चार लाख रुपए, महासमुंद जिले में तीन महिलाओं को एक लाख 80 हजार रुपए, धमतरी जिले में पांच हितग्राहियों को दो लाख 60 हजार रुपए ऋण राशि वितरित की गई । उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले की पांच महिलाओं को चार लाख रुपए, सरगुजा जिले में पांच महिलाओं को तीन लाख 95 हजार रुपए, कांकेर जिले में एक हितग्राही को 20 हजार रुपए, बस्तर जिले में पांच महिलाओं को एक लाख रुपए, दंतेवाड़ा जिले में पांच महिलाओं को एक लाख 95 हजार रुपए, कोरबा जिले में चार महिलाओं को तीन लाख 80 हजार रुपए, जशपुर जिले में पांच हितग्राहियों को तीन लाख 80 हजार रुपए और नारायणपुर जिले में तीन हितग्राहियों को 60 हजार रुपए की ऋण राशि वितरित की गई।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत ऋण राशि प्राप्त कर महिलाएं किराना दुकान, सायबर कैफे, मसाला दुकान, ब्यूटी पार्लर, श्रृगांर सदन, कपड़ा दुकान, सिलाई केन्द्र फैन्सी स्टोर और फोटो कापी दुकान जैसे व्यवसाय संचालित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। योजना में हितग्राहियों को अपना घरेलू लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए एक लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। उन्हें मात्र साढ़े छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर यह ऋण दी जाती है। ऋण स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष को दिए गए हैं।

