सक्षम योजना : छत्तीसगढ़ की 116 महिलाओं को 78.70 लाख रूपए का ऋण स्वीकृत
रायपुर, 14 मई 2011
राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित 'सक्षम योजना' के तहत विगत लगभग दो वर्ष में 116 महिलाओं को 78 लाख 70 हजार रूपए का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इनमें वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनवरी की स्थिति में 49 महिलाओं को स्वीकृत 31 लाख रूपए का ऋण और वर्ष 2009-10 में 67 महिलाओं के लिए स्वीकृत 47 लाख 70 हजार रूपए का ऋण शामिल हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा प्रदेश में संचालित इस योजना के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं या कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तो पर एक लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण वापसी पांच वर्षो में साढ़े छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर आसान किश्तों में किए जाने का प्रावधान है।
क्रमांक-725/सुनीता

