राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : पांच वर्षों में प्रदेश के 52 हजार से अधिक परिवारों को दी गई राहत राशि
रायपुर 16 मई 2011
राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत विगत पांच वर्षों में 52 हजार से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया। योजना में हितग्राही परिवारों को दस-दस हजार रूपए की एक मुष्त राहत राषि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में गरीबी रेखा श्रेणी वाले परिवार के कमाऊ मुखिया के आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर उस परिवार के वारिस मुखिया को दस हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत विगत पांच वर्षों में प्रदेश के 52 हजार छह सौ से अधिक परिवारों को प्रति परिवार दस-दस हजार रूपए के मान से राहत राशि वितरित की गई। उन्होंने बताया कि योजना में गरीबी रेखा श्रेणी वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम हो की प्राकृतिक अथवा आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को एक मुश्त दस हजार रूपए ही सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2006-07 में 11 हजार 686 परिवारों को दस-दस हजार रूपए की अर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में नौ हजार 782 परिवारों, वर्ष 2008-09 में दस हजार 343 परिवारों, वर्ष 2009-10 में दस हजार 816 परिवारों और वर्ष 2010-11 में फरवरी की स्थिति में दस हजार 51 परिवारों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता दी गई।

